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पंजाब--रिश्वत मामले में तीन वर्ष की सजा

By Edited By: Published: Fri, 26 Sep 2014 01:04 AM (IST)Updated: Fri, 26 Sep 2014 01:04 AM (IST)
पंजाब--रिश्वत मामले में तीन वर्ष की सजा

जागरण संवाददाता, चंडीगढ़ : पांच हजार रुपए रिश्वत मामले में चंडीगढ़ विजिलेंस विभाग के हत्थे चढ़े बिजली विभाग में तैनात कर्मी जगन नाथ को वीरवार को जिला अदालत ने भ्रष्टाचार अधिनियम के तहत दोषी करार देते हुए तीन वर्ष की सजा सुनाई। अदालत ने सजा के अलावा उस पर चार हजार रुपये का जुर्माना भी लगाया। आरोपी यूटी प्रशासन के इजीनिय¨रग विभाग में तैनात था। मामले में शिकायतकत्र्ता मलोया निवासी गाधी था।

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दायर शिकायत के मुताबिक आरोपी जगननाथ गाधी की मा आईना के वीआरएस पेंशन केस की पेमेंट देने के लिए पांच हजार रुपये रिश्वत माग रहा था। इसकी जानकारी उसने विजिलेंस सेल को दी। शिकायत पर कार्रवाई करते हुए विजिलेंस ने ट्रैप लगाकर जगन नाथ को रिश्वत लेते रगे हाथों दबोचा था। उसके खिलाफ भ्रष्टाचार की संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज हुआ था। विजिलेंस की तरफ से मामले में कुल 17 गवाह खड़े किए गए थे। वहीं सुपरिंटेडेट इजीनियर ने केस में जगन नाथ के खिलाफ अभियोग की मंजूरी विजिलेंस को दी थी।


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