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प्लाटों की कीमत बढ़ाने का विरोध अनावश्यक: गमाडा

By Edited By: Published: Thu, 01 Aug 2013 08:43 PM (IST)Updated: Thu, 01 Aug 2013 08:45 PM (IST)
प्लाटों की कीमत बढ़ाने का विरोध अनावश्यक: गमाडा

जागरण संवाददाता, मोहाली: ग्रेटर मोहाली एरिया डेवलेपमेंट अथारिटी(गमाडा) ने सेक्टर 76 से 80 तक के सेक्टरों के प्लाटों की कीमत बढ़ाए जाने के विरोध को अनावश्यक बताया है।

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गमाडा के एक अधिकारी ने वीरवार को यहां एक विज्ञप्ति में बताया कि पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट के 2 मार्च 2009 के निर्णय अनुसार इन सेक्टरों के लिए ली गई भूमि के मालिकों को 540.40 करोड़ रुपये की राशि बढ़े हुए मुआवजे के तौर पर दी गई है। इसके अलावा उक्त सेक्टरों के विकास पर किए जाने वाले खर्चे में काफी बढ़ोतरी हुई है। उन्होंने बताया कि गमाडा के निर्णय के अनुसार प्लाटों की बढ़ाई गई कीमतों के अनुसार अलाटियों को लगभग 4100 रुपये की जगह 4900 रुपये प्रति वर्ग गज अदा करने पड़ेंगे, जबकि बाजार में इन सेक्टरों के प्लाटों की कीमत 50 हजार रुपये प्रति वर्ग गज से भी अधिक है।

उन्होने बताया कि वर्ष 2001 में उक्त सेक्टरों की स्थापना के लिए सोहाणा, मौली बैदवान, रायपुर खुर्द तथा लखनौर गांवों की लगभग 1265 एकड़ भूमि एक्वायर की गई थी। इसका मूल्य बाजार की कीमत अनुसार सात लाख रुपये प्रति एकड़ से 10 लाख रुपये एकड़ निर्धारित किया गया था। इससे नाखुश भूमि मालिकों ने जिला एवं सेशन जज रोपड़ की अदालत में मुआवजा बढ़ाने के लिए केस दायर किए थे। इस पर विचार करते हुए रेफ्रेंस कोर्ट ने अधिगृहित की गई भूमि संबंधी 17 लाख रुपये प्रति एकड़ बराबर मूल्य तय किया था। इसके बाद 496 भूमि मालिकों ने पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में केस दायर कर दिया, जहा से 2 मार्च 2009 को भूमि का मुआवजा बढ़ा कर 19 लाख 85 हजार 800 रुपये प्रति एकड़ कर दिया। अब उच्च न्यायालय के विरुद्ध गमाडा ने सुप्रीम कोर्ट में स्पेशल लीव पटीशन दायर की हुई है।

काबिलेजिक्र है कि 2001 में सेक्टर 78, 79 व 80 में प्लाट धारकों को अस्थायी कीमत 3350 रुपये प्रतिगज से 3990 रुपये प्रति गज के हिसाब से प्लाट अलाट किए गए थे।

अलाटमेंट की शर्तो के अनुसार रकबे और प्राप्त की गई भूमि की राशि को अदालत द्वारा बढ़ाए जाने की सूरत में, प्लाट की अस्थायी कीमत में बढ़ोतरी किया जाना निश्चित था।

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