आरोपी न मिला तो पुलिस ने पत्नी को बंद कर दिया थाने में, जज ने कराया मुक्त
पंजाब पुलिस के तौर तरीके हैं कि बदलने का नाम ही नहीं ले रहे। बठिंडा के नेहियांवाला थाने की पुलिस ने एक मामले में आरोपी के घर पर नहीं मिलने के बाद उसकी पत्नी को ही थाने मेंं बंद कर दिया। ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट ने छापा मारकर उेस मुक्त कराया।
जागरण संवाददाता, बठिंडा। पंजाब पुलिस के तौर-तरीके अक्सर निशाने पर रहते हैं, इसके बावजूद उसका रवैया नहीं बदल रहा। एक गोलीकांड में आरोपी घर पर नहीं मिला तो पुलिस ने उसकी पत्नी को ही उठा लिया और थाने में बंद कर दिया। बाद में महिला के परिजनों की शिकायत मिलने पर ज्यूडिशियल मजिस्ट्रेट मनदीप कौर ने थाने में छापामारी कर महिला को छुड़वाया।
मामला जिले के थाना नेहियांवाला का है। पुलिस द्वारा अवैध हिरासत में रखी गई महिला गुरप्रीत कौर को बाद में माननीय जज के आदेशों पर मेडिकल के लिए बठिंडा के सिविल अस्पताल लाया गया।
पुलिस ने गोलीकांड में फरार आराेपी की पत्नी को बंद कर दिया था थाने में
वैसे, एसएसपी स्वपन शर्मा ने बताया कि महिला को भादसं की धारा 307 के केस में गिरफ्तार किया गया था। जानकारी अनुसार 21 मार्च को गांव जंडवाला के अकाली महिला सरपंच के पति अमरजीत सिंह पर गांव के ही मनदीप सिंह, गुरजीत सिंह और पम्मा सिंह ने गोली चला दी। इससे अमरजीत सिंह गंभीर रूप से घायल हो गया।
थाना नेहियांवाला पुलिस ने अमरदीप सिंह की शिकायत पर मनदीप सिंह, गुरजीत सिंह, पम्मा सिंह और जगलीन सिंह के खिलाफ इरादन कत्ल के आरोप में मामला दर्ज किया। पुलिस ने तीन लोगों को गिरफ्तार कर लिया व जगलीन सिंह की फरार हो गया। पुलिस वीरवार को उसकी गिरफ्तारी के लिए उसके घर पहुंची, लेकिन वह नहीं मिला। इस पर पुलिस ने घर में मौजूद महिला गुरप्रीत कौर को ही हिरासत में लेकर थाने में बंद कर दिया।
इसके बाद पीडि़त परिवार ने वकील के माध्यम से अदालत में पहुंच कर इंसाफ की गुहार लगाई। माननीय जज ने खुद देर शाम थाने में छापामारी कर महिला को अवैध हिरासत से मुक्त करवाया।