अवैध तौर पर सीमन के भंडारन और बेचने पर रोक
संवाद सहयोगी, मानसा: जिला मैजिस्ट्रेट धर्मपाल गुप्ता ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जि
संवाद सहयोगी, मानसा:
जिला मैजिस्ट्रेट धर्मपाल गुप्ता ने धारा 144 के तहत आदेश जारी करते हुए जिले में अवैध तौर पर सीमन के भंडारन, ट्रांसपोर्टेशन तथा बेचे जाने पर पाबंदी लगा दी है। उन्होंने कहा कि जिले में विभिन्न स्थानों पर नकली सीमन अवैध तौर पर बेचने और खरीदने की सूचना मिली है।
डिप्टी कमिश्नर ने कहा कि सीमन का गलत प्रयोग करना राज्य की ब्री¨डग पालिसी के अनुसार उचित नहीं है। ऐसा करने से राज्य की पशु धन नस्ल खराब होने का खतरा है। इसलिए यह रोक लगाई गई है। हालांकि जिला मैजिस्ट्रट ने कहा कि यह आदेश पशु पालन विभाग पंजाब की वेटनरी संस्थाओं समेत पशु अस्पतालों, डिस्पेंसरियों, ग्रामीण विकास व पंचायत विभाग पंजाब के अधीन चल रही रुरल वेटनरी अस्पतालों जो पशु पालन विभाग द्वारा सप्लाई किए सीमन का प्रयोग कर रहे हैं, पर लागू नहीं होगा। इसके अलावा उन्होंने सुर्योदय से पहले या सूर्यास्त के बाद गौवंश की ढुलाई पर भी पाबंदी लगा दी है। वहीं प्रेशर हॉर्न के इस्तेमाल, बाइक का सायलेंसर हटाकर चलाने, वाहन चलाते समय मोबाइल के प्रयोग पर भी रोक लगाई है। नियमों की उल्लंघना करने वालों पर कार्रवाई की जाएगी।