डॉक्टर की पर्ची के बिना दवा नहीं बेच सकेंगे केमिस्ट
जासं, ब¨ठडा : उप जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं
By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jul 2017 01:01 AM (IST)Updated: Thu, 20 Jul 2017 01:01 AM (IST)
जासं, ब¨ठडा : उप जिला मजिस्ट्रेट डॉ. शेना अग्रवाल सीआरपीसी की धारा 144 के तहत निर्देश जारी किए हैं कि सभी केमिस्ट व मेडिकल ड्रग स्टोर (थोक /परचून) अपने चालू स्टाक, बेचने और खरीद का रजिस्टर लगाएंगे। इस को सभी कार्यकारी मजिस्ट्रेट, उप पुलिस कप्तान और इससे ऊंचे दर्जे के पुलिस अधिकार चेक कर सकेंगे। कोई भी केमिस्ट जारी सूची वाली दवा बिना डॉक्टर की पर्ची और बिना पक्के बिल से नहीं बेच सकेगा। ये आदेश 9 सितंबर तक प्रभावी होंगे।
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