दो नशा तस्करों को 10-10 साल कैद
संवाद सहयोगी, बठिंडा अतिरिक्त जज राकेश कुमार की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए
संवाद सहयोगी, बठिंडा
अतिरिक्त जज राकेश कुमार की अदालत ने नशा तस्करी के मामले में सुनवाई करते हुए दो नशा तस्करों को 10-10 साल की कैद और एक-एक लाख रुपये जुर्माना किया है। जुर्माना न भरने पर एक साल के अतिरिक्त कैद भुगतनी होगी। जानकारी के अनुसार थाना सदर रामपुरा ने 28 मई, 2012 को संदिग्ध पुरूषों के संबंध में गांव बदियाला चौक के नजदीक पुलिस नाकाबंदी की हुई थी। अलग-अलग संदिग्ध वाहनों की चेकिंग के बाद गांव पित्थो की ओर से आ रहे एक मोटरसाइकिल नंबर पीबी-19ए-9198 को शक के आधार पर रोककर जब तलाशी ली गई, तो उस पर सवार दो नौजवानों के पास लिफाफे में से 60 रैकसकोफ की नशीली शीशी बरामद हुई। थाना सदर रामपुरा ने इस बारे में गुरप्रीत सिंह पुत्र शेर सिंह और प्रदीप सिंह पुत्र बिक्कर सिंह वासी चाऊके के खिलाफ एनडीपीएस एक्ट के तहत मामला दर्ज किया था। जिसकी सुनवाई के दौरान अदालत ने उक्त आरोपियों को दोषी ठहराते हुए सजा सुनाई।