तीन नशा तस्करों को कैद व जुर्माना
By Edited By: Published: Sat, 20 Sep 2014 12:05 AM (IST)Updated: Sat, 20 Sep 2014 12:05 AM (IST)
जासं, बठिंडा
जिला अदालत ने एक नशा तस्करी के मामले की सुनवाई करते हुए तीन नशा तस्करों को 12-12 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है। वहीं जुर्माना न भरने पर छह माह की अतिरिक्त सजा काटनी होगी।
जानकारी के अनुसार आठ अक्टूबर 2012 को एंटी नारकोटिक सेल बठिंडा और थाना कोटफत्ता पुलिस ने नाकाबंदी के दौरान गांव जस्सी पौ वाली से एक ट्रक से 54 बोरियां भुक्की बरामद कर आरोपी हरजिंदर सिंह निवासी ओकंडवाला थाना जैतो, महिंदर सिंह व गुरजंट सिंह निवासी गांव घनौरी कलां थाना धूरी को गिरफ्तार कर उनके खिलाफ मामला दर्ज किया था। दो साल बाद उक्त मामले की सुनवाई करते हुए एडिशनल सेंशन जज अवतार सिंह की अदालत ने तीनों दोषियों को 12-12 साल की कैद व एक-एक लाख रुपये जुर्माने की सजा सुनाई है।
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