Move to Jagran APP

होटल व मैरिज पैलेस में असलाह ले जाने पर लगा प्रतिबंध

संवाद सहयोगी, अमृतसर डीसीपी अमरीक ¨सह पवार की अगुवाई में शहर के होटलों, गेस्ट हाउस व मैरिज पैलेस,

By JagranEdited By: Published: Thu, 20 Jul 2017 09:10 PM (IST)Updated: Thu, 20 Jul 2017 09:10 PM (IST)
होटल व मैरिज पैलेस में असलाह ले जाने पर लगा प्रतिबंध
होटल व मैरिज पैलेस में असलाह ले जाने पर लगा प्रतिबंध

संवाद सहयोगी, अमृतसर

loksabha election banner

डीसीपी अमरीक ¨सह पवार की अगुवाई में शहर के होटलों, गेस्ट हाउस व मैरिज पैलेस, रिजोर्ट के मालिकों से आ‌र्म्स रूल के तहत पुलिस लाइन में बैठक हुई। इस दौरान पैलेस व रिजोर्ट मालिकों को कहा गया कि पैलेस व होटल में प्रवेश करने वाले रास्ते या ऐसी जगह जहां आसानी से नजर आ सके, वहां आ‌र्म्स फ्री जोन का बोर्ड लगाएंगे। यह बोर्ड पंजाबी व अंग्रेजी दोनों भाषाओं में लगाया जाएं। बोर्ड आसानी से नजर आ सके व पढ़ा जा सके। इस संबंधी पैलेस व रिजोर्ट मालिक असला ब्रांच से ए-14 फार्म भर कर देंगे। इस तरह होटलों, गेस्ट हाउस व मैरिज पैलेस, रिजोर्ट की हद में असलाह लेकर जाने पर मनाही होगी। होटलों, गेस्ट हाउस, मैरिज पैलेस, रिजोर्ट के सिक्योरिटी गार्ड जिनके पास असला है वह सिक्योरिटी बनाए रखने के लिए अपने एरिया में असलाह रख सकते हैं।

समूह होटल, गेस्ट हाउस व मैरिज पैलेस, रिजोर्ट के मालिकों को हिदायत की गयी कि वह बिना देरी असलाह लाइसेंस ब्रांच से फार्म हासिल करके इस संबंधी लाइसेंस जारी करवाएं। इन आदेशों का पालन न करने वाले होटलों, गेस्ट हाउस व मैरिज पैलेसों, रिजोर्ट के मालिकों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जाएगी।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.