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होटलों व शैक्षणिक संस्थानों में विदेशी नागरिकों को देना होगा विवरण

कमल कोहली, अमृतसर : विदेशी सेनानियों की गतिविधियों पर नजर रखने व उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के उ

By Edited By: Published: Thu, 28 May 2015 09:58 PM (IST)Updated: Thu, 28 May 2015 09:58 PM (IST)
होटलों व शैक्षणिक संस्थानों में विदेशी नागरिकों को देना होगा विवरण

कमल कोहली, अमृतसर :

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विदेशी सेनानियों की गतिविधियों पर नजर रखने व उनकी सुरक्षा को यकीनी बनाने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने सभी होटलों, सराय, धर्मशालाओं में ठहराव करने वाले विदेशी नागरिकों का पूरा विवरण देने के लिए इमीग्रेशन वीजा एंड फोरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक नियमों के तहत सी फार्म भरना लाजिमी कर दिया है। वही, शैक्षणिक संस्थानों में विदेशों से भारत में शिक्षा लेने आए विद्यार्थियों का भी पूरा विवरण देना जरूरी कर दिया है।

यह जानकारी नगर पुलिस व इमीग्रेशन वीजा एंड फोरेन रजिस्ट्रेशन एंड ट्रैफिक कार्यालय द्वारा होटल शैक्षणिक संस्थानों के प्रबंधकों के साथ बैठक के दौरान फोरेन रजिस्ट्रेशन रिजनल अधिकारी एसएन शर्मा ने दी। उन्होंने कहा कि सभी होटलों व शैक्षणिक, अस्पतालों को रजिस्ट्रेशन करवाना जरूरी है। जब भी कोई विदेशी नागरिक किसी होटल में ठहरता है अथवा भारत में शिक्षा ग्रहण व उपचार करवाता है, उसका पूरा विवरण ऑनलाइन के जरिये सी फार्म भर कर देना पड़ता है। यह विवरण देना देश की सुरक्षा के लिए भी जरूरी है। प्रबंधकों को इसके लिए कार्यालय के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है। उनको सिर्फ ऑनलाइन फोटो सहित पूरी डिटेल व उसका पासपोर्ट का विवरण कब ठहराव किया व कहां जाना है, के बारे में जानकारी देनी होगी। यह जानकारी 24 घंटे के भीतर देने का प्रावधान है। शर्मा ने फार्म को किस तरह ऑनलाइन भरना है, उस बारे में विस्तृत जानकारी दी। नगर पुलिस के एडीसीपी टू केतन पाटिल ने कहा कि होटल, सराय, धर्मशालाओं व शैक्षणिक संस्थाओं के प्रबंधकों को इस एक्ट के बारे में विस्तृत जानकारी देने का उद्देश्य यही है कि उसे विदेशी नागरिकों व विद्यार्थियों का पूरा विवरण एफआरओ को देना होगा।

इस मौके पर होटल एंड रेस्टोरेंट एसो. के प्रधान एपी सिंह, एसीपी दीपक हिलोरी, सुरेंद्र लांबा, सुखजिंदर रंधावा, अरुण कुमार, डॉ. आरएस सिद्धू आदि मौजूद थे।


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