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नौकर रखने से पहले थाने से तस्दीक करवाए : औलख

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पुलिस कमिश्नर जतिंदर सिंह औलख ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्धारि

By Edited By: Published: Tue, 05 May 2015 09:20 PM (IST)Updated: Tue, 05 May 2015 09:20 PM (IST)
नौकर रखने से पहले थाने से तस्दीक करवाए : औलख

जागरण संवाददाता, अमृतसर : पुलिस कमिश्नर जतिंदर सिंह औलख ने अपने अधिकारों का प्रयोग करते हुए निर्धारित आवाज से अधिक डीजे चलाने, विवाह व त्यौहार पर आतिशबाजी, पटाखे के प्रयोग करने पर रात दस बजे से सुबह छह बजे तक मुकम्मल पाबंदी लगा दी है।

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औलख ने एक अन्य आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति व परिवार अपने घरेलू काम के लिए नौकर रखने से पहले उसकी रिहायशी पता व अन्य विवरण पुलिस के पास निकटवर्ती थाने में देकर अग्रिम तस्दीक करवाए। यह आदेश एकतरफा पास किया जाता है।

औलख ने एक अन्य आदेश में कहा कि कोई भी व्यक्ति या परिवार अपनी रिहायशी, जगह व्यापारिक मकसद के लिए देता है तो किरायेदार रखने से पहले उसकी रिहायश पता व अन्य विवरण पुलिस के पास दर्ज करवाए। यह आदेश एकतरफा पास किया जाता है।


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