दीवानी कोर्ट की डिग्री प्राप्त है लोक अदालत फैसले को
जागरण न्यूज नेटवर्क, अमृतसर : निष्काम सेवा स्कूल में लोक अदालत एक अनमोल तोहफा सेमिनार जन कल्याण संगठन के सहयोग से आयोजित किया गया। इस दौरान मुख्य मेहमान के तौर पर सीजेएम अरुण अग्रवाल उपस्थित हुए। उन्होंने कहा कि लोक अदालत में गरीब, अनुसूचित जाति व जनजाति, विकलांग, मजदूर, सिविल केस, अदालत में लंबित केस, डेढ़ लाख से कम आमदनी वाले, जायदाद, झगड़े, पारिवारिक लड़ाई संबंधी फैसले मुफ्त व तुरंत कर दिए जाते है। फैसले को दीवानी कोर्ट की डिग्री प्राप्त है। विद्यार्थियों को मुफ्त पढ़ने का अधिकार है। लोक अदालत सदस्य स्वराज ग्रोवर ने कहा कि घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 के तहत पीड़ित महिला की ओर से केस लड़ने पर अपराधी को एक से तीन साल की जेल व बीस हजार रुपये जुर्माना हो सकता है। पूरा केस फ्री होता है। इस दौरान स्कूल संचालक सरदार सिंह ने भी संबोधन किया। मौके पर अरुण अग्रवाल व सरदार सिंह को सम्मानित किया गया।