कालीघाट मंदिर के गर्भगृह में प्रवेश से पाबंदी हटी
सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत कोलकाता के प्राचीन कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी।
नई दिल्ली। सुप्रीम कोर्ट ने सोमवार को कलकत्ता हाई कोर्ट के उस आदेश पर रोक लगा दी, जिसके तहत कोलकाता के प्राचीन कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी गई थी।
न्यायमूर्ति दीपक वर्मा व न्यायमूर्ति एसजे मुखोपाध्याय ने हाई कोर्ट के आदेश पर रोक लगाते हुए पश्चिम बंगाल सरकार, केंद्र सरकार व मंदिर समिति को निर्देश दिया कि वे चार हफ्ते के भीतर अपना जवाब दाखिल करें।
हालांकि, सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट कर दिया कि मंदिर में और इसके आसपास साफ-सफाई बनाए रखने के लिए हाई कोर्ट की ओर से लगाई गई कुछ पाबंदियां प्रभावी रहेंगी।
सुप्रीम कोर्ट ने 15 मई को केंद्र सरकार व पश्चिम बंगाल सरकार को उस याचिका पर नोटिस जारी किया था, जिसमें मांग की गई थी कि कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश की अनुमति दी जाए।
कलकत्ता हाई कोर्ट ने 20 अप्रैल को कालीघाट मंदिर के गर्भ गृह में श्रद्धालुओं के प्रवेश पर पाबंदी लगा दी थी। कोर्ट ने अपने आदेश में अति विशिष्ट लोगों को भी गर्भ गृह में जाने की इजाजत देने से मना कर दिया था।
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