पितृपक्ष मेले में तीर्थ यात्रियों के वाहनों पर लगेगा शुल्क
इस वर्ष गया के पितृपक्ष मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगेगा। शुल्क वसूली पितृपक्ष मेले के आयोजन से लेकर समापन तक ही प्रभावी रहेगी।
पटना। इस वर्ष गया के पितृपक्ष मेले में आने वाले तीर्थ यात्रियों के वाहनों पर प्रवेश शुल्क लगेगा। शुल्क वसूली पितृपक्ष मेले के आयोजन से लेकर समापन तक ही प्रभावी रहेगी।
पटना हाईकोर्ट ने शुक्रवार को गया जिला प्रशासन के आदेश को लगभग बरकरार रखा है। न्यायालय ने जिला प्रशासन से केवल स्थानीय लोंगों के वाहनों पर शुल्क वसूली से मना किया है। पिछले आदेश में कोर्ट ने वाहनों के प्रवेश शुल्क संबंधी जिला प्रशासन के निर्णय पर रोक लगा दी थी। गया जिला प्रशासन ने वाहनों से प्रवेश शुल्क वसूली के लिए निविदा निकाली थी। जिसे मणिलाल बारिक व अन्य लोगों ने पटना हाईकोर्ट में चुनौती दी थी। इस लोकहित याचिका को आज निष्पादित कर दिया गया। इस मामले पर न्यायाधीश टी मीना कुमारी एवं न्यायाधीश चक्रधारी शरण सिंह की खंडपीठ ने सुनवाई की। गया में 28 सितंबर से पितृपक्ष मेला का शुभारंभ हो रहा है। यह 16 अक्टूबर तक चलेगा।
प्रशासन द्वारा तय प्रवेश शुल्क :
20 सीट वाले वाहन - 100 रुपये
20 से अधिक सीट - 250 रुपये
छोटे वाहन - 50 रुपये
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