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अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं पर केंद्र को नोटिस

अमरनाथ यात्रा के दौरान 67 श्रद्धालुओं की रास्ते में बीमार पड़ने से हुई मौत पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही तीर्थ यात्रियों की चिकित्सा इंतजाम का ब्योरा एक हफ्ते में पेश करने को कहा है।

By Edited By: Published: Mon, 16 Jul 2012 11:03 AM (IST)Updated: Mon, 16 Jul 2012 11:03 AM (IST)
अमरनाथ यात्रियों की सुविधाओं पर केंद्र को नोटिस

नई दिल्ली। अमरनाथ यात्रा के दौरान 67 श्रद्धालुओं की रास्ते में बीमार पड़ने से हुई मौत पर संज्ञान लेते हुए सुप्रीम कोर्ट ने केंद्र सरकार को नोटिस जारी किया है। साथ ही तीर्थ यात्रियों की चिकित्सा इंतजाम का ब्योरा एक हफ्ते में पेश करने को कहा है। कोर्ट ने गृह मंत्रालय और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय के अलावा जम्मू-कश्मीर सरकार और अमरनाथजी श्राइन बोर्ड को भी नोटिस दिया है और अदालत में पेश होने को कहा है। इन सभी को तीर्थयात्रियों की सुविधाओं से जुड़े सात सवालों का अदालत में जवाब देना है।

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न्यायमूर्ति बी एस चौहान और स्वतंत्र कुमार की पीठ ने कहा है कि कोर्ट का मानना है कि तीर्थ यात्रियों का संवैधानिक अधिकार है कि वे बगैर भय के मर्यादापूर्वक सुरक्षित ढंग से पूरे भारत में कहीं भी स्वतंत्र होकर भ्रमण कर सकें। उनके इस अधिकार को अमल में लाना सुनिश्चित करना राज्य और केंद्र सरकार का प्राथमिक दायित्व है। शुक्रवार के समाचार पत्रों में प्रकाशित अमरनाथ यात्रियों की मौत की खबर पर स्वत: संज्ञान लेते हुए अदालत ने यह नोटिस जारी किया। पिछले साल अमरनाथ यात्रा के दौरान 107 तीर्थयात्रियों की मौत हुई थी।

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