सहवाग की याचिका हुई खारिज
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झज्जर जिले में क्रिकेट अकादमी चलाने के लिए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को जमीन आवंटित करने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय ने बुधवार को उस याचिका को खारिज कर दिया जिसमें झज्जर जिले में क्रिकेट अकादमी चलाने के लिए क्रिकेटर वीरेंद्र सहवाग को जमीन आवंटित करने के हरियाणा सरकार के फैसले को चुनौती दी गई थी।
राकेश चाहर और झज्जर जिले के अन्य लोगों ने अदालत से क्रिकेटर को भूमि हस्तांतरित करने के लिए 2008 में राज्य सरकार द्वारा हस्ताक्षरित सहमति पत्र को निरस्त करने का निर्देश देने की मांग की थी। याचिकाकर्ताओं ने दावा किया कि वह भूमि सहवाग को अकादमी स्थापित करने के लिए आवंटित की गई थी लेकिन उन्होंने उस जमीन पर एक अंतरराष्ट्रीय स्कूल स्थापित किया है और स्कूल का शुल्क काफी ज्यादा है और इस तरह से भूमि आवंटन के उद्देश्यों को विफल किया जा रहा है। वहीं झज्जर जिले के सिलानी केशो गंाव के लोग सहवाग द्वारा क्रिकेट अकादमी का काम शुरू नहीं बनाए जाने से नाखुश हैं और उन्होंने कहा कि व्यवसायिक हितों ने खेल की जगह ले ली है। एक गांववाले ने कहा, सहवाग ने अपना स्कूल शुरू कर दिया है जिसके बारे में गांववालों द्वारा किए गए हस्ताक्षर समझौते में कोई वर्णन नहीं था। हमने अकादमी के लिए यह जमीन दी थी जो अभी तक शुरू नहीं हुई है। सहवाग का अंतरराष्ट्रीय स्कूल पिछले साल शुरू हो गया था जिसमें करीब 320
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