डकैती मामले में 7 अभियुक्तों को दस वर्ष की जेल
जागरण संवाददाता, संबलपुर : पांच वर्ष पहले सदर थाना अंतर्गत सरला गांव में घटित डकैती मामले म
जागरण संवाददाता, संबलपुर :
पांच वर्ष पहले सदर थाना अंतर्गत सरला गांव में घटित डकैती मामले में संलिप्त सातों अभियुक्तों को संबलपुर प्रथम अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश ने दोषी करार दिया है। न्यायाधीश ने दस वर्ष सश्रम कारावास और पांच हजार रुपये के जुर्माना राशि का सजा सुनाई है। जुर्माना राशि नहीं चुकाने पर अतिरिक्त छह महीने कारावास का प्रावधान रखा गया है। सभी डकैत पश्चिम बंगाल के हैं और इनका एक साथी अब तक फरार है।
उक्त डकैत दिखावे के तौर पर फेरी लगाकर सामान बेचते थे और रात में डकैती जैसी घटना को अंजाम देते थे। इन डकैतों ने 20 जनवरी 2012 की आधी रात को सरला गांव के प्रमोद कुमार मुदुली के घर लोहे का ग्रिल तोड़कर अंदर घुसा थे। इसके बाद मुदुली परिवार को तमंचा-भुजाली दिखाकर काबू करने के बाद सोने-चांदी के गहने, नकद 72 हजार रुपये व चार मोबाइल लूटकर फरार हो गए थे।
डकैतों का यह गिरोह 11 फरवरी 2012 की रात तुंबेसिहा गांव में डकैती डालने पहुंचा था। लेकिन किसी ने पुलिस को इसकी खबर दे दी। पुलिस जब घटनास्थल पर पहुंची तब डकैत पुलिस पर हथगोले फेंककर फरार हो गए। पुलिस ने डकैतों का पीछा कर उन्हें रेंगाली इलाके से गिरफ्तार किया। गिरफ्तार पांच डकैतों से मिली जानकारी के बाद अन्य दो सदस्यों को पश्चिम बंगाल से गिरफ्तार कर संबलपुर लाया गया था। इन्हीं मामलों की सुनवाई के बाद अदालत ने 24 मार्च 2017 को संजय ¨सह, आफताब खान, कमल किशोर जायसवाल, अली शेख, लक्ष्मण बिस्वाल, मेहबूब सिकदर और बच्चू सिकदर को दोषी करार देते हुए सजा सुनाई है। गिरोह का अन्य एक सदस्य मो. रियाज अब तक पुलिस की गिरफ्त में नहीं आया है।