अदालत के हस्तक्षेप पर महिला को मिली राहत
जागरण संवाददाता, राउरकेला : प्रेम विवाह के बाद महिला से ठगी तथा घर से निकालने के मामल
जागरण संवाददाता, राउरकेला :
प्रेम विवाह के बाद महिला से ठगी तथा घर से निकालने के मामले में एसडीजेएम पानपोष की अदालत ने हस्तक्षेप करते हुए महिला को 12 दिन तक पति के घर में रखने का निर्देश दिया गया।
बसंती कालोनी निवासी नरेश चंद्र बेहरा ने मंजू रानी से प्रेम विवाह किया था। दोनों एक साथ तालचेर व राउरकेला उदितनगर में जिम चलाते हैं। मंजू शादीशुदा थी एवं उन्हें पहले पति से एक पुत्र भी है। मंजूरानी ने आरोप लगाया है कि झांसा देकर नरेश ने उससे ढाई लाख का सोना एवं पचास हजार रुपये नगद ले लिया है। घर में उससे मारपीट की जा रही थी। न्याय के लिए 23 दिसंबर 2016 को महिला थाना तथा 3 जनवरी 2017 को उदितनगर थाने में गई पर किसी तरह की कार्रवाई नहीं हुई। गुरुवार को अधिवक्ता गार्गी पंडा के साथ अदालत में न्याय की गुहार लगाई। एसडीजेएम 97 सीआरपीसी के तहत मामले को स्वीकार करते हुए मंजूरानी को 12 दिनों तक बसंती कालोनी में नरेश के घर रखने का निर्देश दिया है। पुलिस की मदद से मंजू बसंती कालोनी में नरेश के घर पहुंचा गई।