हाईकोर्ट के आदेश पर हटेगा अतिक्रमण
जागरण संवाददाता, राजगांगपुर: हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन एवं नगरपालिका की ओर
जागरण संवाददाता, राजगांगपुर:
हाईकोर्ट के निर्देश पर स्थानीय प्रशासन एवं नगरपालिका की ओर से सात दिसंबर से शहर में अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया है। इसे लेकर शहर भर में प्रशासन की ओर से माइक के माध्यम से प्रचार भी किया जा रहा है। इस अभियान के तहत सभी सरकारी जमीन से अतिक्रमण हटाने का लक्ष्य रखा गया है। जिसमें लोगों से छह दिसंबर तक स्वयं ही अतिक्रमण हटाने का परामर्श दिया गया है। अन्यथा सात दिसंबर से बुलडोजर लगाकर अतिक्रमण हटाने की चेतावनी दी गई है।
उल्लेखनीय है कि हाईकोर्ट के आदेश पर सुंदरगढ़ सब-कलेक्टर द्वारा दिए गए निर्देश के अनुसार राजगांगपुर तहसीलदार शुभ्रबाला बेहरा और नगरपालिका की अगुवाई में सात दिसंबर को रेलवे फाटक से लेकर इस्लाम कमेटी, इंदिरा चौक, त्रिवेणी गली, नायर चौक के साथ साथ मेन रोड से सटे जितने भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण है, उन सबको हटाया जाएगा। शहर में अधिकांश स्थानों पर अतिक्रमण के कारण अक्सर यातायात जाम हो जाता है। जिससे लोगों को भारी परेशानी का सामना करना पड़ता है। खाकर सुभाष चौक से लेकर नायर चौक, इंदिरा चौक से मेनरोड से लेकर बस स्टैंड तक बस, कार, आटो एंव अन्य वाहन की आवाजाही में इस वजह से परेशानी होती है। अतिक्रमण हटा्ने के बाद शहरवासियों को जाम से राहत मिलने की उम्मीद है। इसके समेत शहर की सुंदरता में बाधक बने होर्डिंग को भी हटाया जाएगा। हालांकि इससे पहले भी यहां पर अतिक्रमण हटाने का अभियान शुरू किया गया था, लेकिन कुछ दिनों के बाद उनमें से कई स्थानों पर पुन: अतिक्रमण होने से प्रशासन में नाराजगी भी है।
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सुंदरगढ़ सब-कलेक्टर के निर्देश पर शहर से अतिक्रमण हटाने का निर्णय लिया गया है। जिसमें यह अभियान आगामी सात दिसंबर से चलेगा। इसे लेकर प्रचार के माध्यम से लोगों को पूर्व सूचना भी दी चुकी है तथा उन्हें निर्धारित तारीख से पूर्व अतिक्रमण हटाने का परामर्श दिया गया है।
- शुभ्राबाला बेहरा, तहसीलदार, राजगांगपुर।
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शहर की सड़कों को चौड़ा करने के लिए अतिक्रमण हटाना जरूरी है। अतिक्रमण हटाने के बाद शहर का सौंदर्यीकरण किया जाएगा। वहीं यदि किसी स्थान पर बड़े-बड़े होर्डिंग की वजह से ट्रैफिक व्यवस्था बाधित होती है तो इन्हें हटाया जाएगा।
- रतन कुमार पटनायक, ईओ, राजगांगपुर नगरपालिका।