नर्सिग होम संचालकों ने सौंपा ज्ञापन
जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : क्लिनिक एस्थीलिस्टमेंट पंजीकरण नवीनीकरण, फायर सेफ्टी के
जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा :
क्लिनिक एस्थीलिस्टमेंट पंजीकरण नवीनीकरण, फायर सेफ्टी के तहत एनओसी प्रदान करने की व्यवस्था में कुछ राहत के साथ सरकारी व निजी नर्सिग होम के लिए एक सामान व्यवस्था व शर्त लागू करने की मांग की गई। सभी मांगों को लेकर झारसुगुड़ा जिले के सभी निजी नर्सिग होम व हास्पिटल तथा क्लीनिक के संचालकों व डाक्टरों ने झारसुगुड़ा जिलाधीश विभूति भूषण पटनायक से मिलकर उन्हें अपना मांगपत्र सौंपा है। साथ ही जिलाधीश को सूचित किया गया कि एक नवंबर को राज्यव्यापी बंद में जिला के सभी नर्सिग होम व क्लीनिक शामिल होंगे। जिलाधीश को सौंपे गए मांगपत्र में अधिक विस्तार वाले बड़े हॉस्पिटलों के साथ छोटे हॉस्पिटलों के एक समान नजर से ना देखा जाए और छोटे हॉस्पिटलों के लिए नीति नियमों में राहत दिए जाना आवश्यक है। सरकार ने अग्नि नियंत्रण के लिए जो व्यवस्था जारी की है। उसे निजी नर्सिंग होम पालन करेंगे। इसके लिए वैसे नीति नियम होना चाहिए मगर वर्तमान जो अग्नि नियंत्रक कानून है उसे ग्रहण करना मुश्किल है। उक्त नियम कानून में अगर परिवर्तन नहीं लाया गया तो कई निजी नर्सिंग होमों में ताला लग जाएगा। नर्सिंग होमों द्वारा उक्त नीति नियम का पालन करना संभव नहीं है। सम हास्पिटल जो अग्निकांड घटा है उसे एक दुर्घटना की तरह से देखा जाना चाहिए। मांगपत्र में फायर सेफ्टी रूल में संशोधन, कई दिनों से रजिस्ट्रेशन नहीं किए गए नर्सिंग होमों का पंजीकरण व नवीनीकरण करना, 30 बिस्तरों से कमवाले हॉस्पिटलों में फायर सेफ्टी को अनिवार्य नहीं किया जाना सहित नौ सूत्री मांगे शामिल है। जिलाधीश को मांगपत्र सौंपने के दौरान नर्सिंग होम संघ के अध्यक्ष अध्यक्ष डॉ. प्रभात जैन सहित अन्य शामिल थे।