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शॉ¨पग मॉल व मल्टीप्लेक्स निर्माण में नियमों की अनदेखी

जागरण संवाददाता, झारसुगुडा : शहर के मुख्यमार्ग के किनारे बड़े बड़े शॉ¨पग मॉल, मल्टीप्ल

By Edited By: Published: Sat, 28 May 2016 06:32 PM (IST)Updated: Sat, 28 May 2016 06:32 PM (IST)
शॉ¨पग मॉल व मल्टीप्लेक्स निर्माण में नियमों की अनदेखी

जागरण संवाददाता, झारसुगुडा :

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शहर के मुख्यमार्ग के किनारे बड़े बड़े शॉ¨पग मॉल, मल्टीप्लेक्स व अपार्टमेंट निर्माण के लिए रियल स्टेट संस्थाओं द्वारा सरकार के सभी नियम कानून का खुलेआम उल्लंघन कर रहे हैं। और तो और निर्माण के समय सुप्रीम कोर्ट के निर्देश का भी खुलेआम उल्लंघन करने का आरोप जिलाधीश से किया गया है।

जिलाधीश को दिए गए शिकायत में उल्लेख किया गया है कि जिले के सर्व पुरातन मनमोहन एमईस्कूल है। मगर वर्तमान यहां आसपास बड़ी संख्या में व्यवसायिक प्रतिष्ठान की स्थापना होने से स्कूल का वातावरण प्रभावित होने लगा है। सरकारी नियमानुसार स्कूल के एक सौ मीटर के अंदर किसी भी प्रकार के शॉ¨पग मॉल या मल्टीप्लेक्स आदि का निर्माण नहीं किया जा सकता है मगर मनमोहन स्कूल के एक सौ मीटर से भी कम दूरी पर बिग बाजार, वीमार्ट, मल्टीप्लेक्स आदि का निर्माण हो चुका है और इसके कारण आए दिन इस मुख्य मार्ग में यातायात जमा होने की समस्या रहती है। इतना सबकुछ होने के बावजूद भी अब बीग बाजार के उपर मल्टीप्लेक्स का निर्माण के लिए आवेदन किया गया है। उक्त तीनों मल्टीप्लेक्स को अनुमति मिल जाती है तो आगामी दिनों में शहर के उक्त मुख्य मार्ग पर आवागमन की समस्या काफी गंभीर हो जाएगी। साथ ही इसका कुप्रभाव मनमोहन एमई स्कूल के छोटे छोटे बच्चों पर पड़ेगा। इस संबंध में जिलाधीश विभूति भूषण पटनायक से पूछने पर उन्होंने बताया कि जब तक उन्हें पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर आवेदनकारी को अभी तक अनुमति प्रदान नहीं की गई है मगर अब परिस्थिति बदल रही है और इसलिए एक बार फिर से पुलिस की रिपोर्ट की आवश्यकता है।


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