एक को आजीवन कारावास
जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : 10 अगस्त 2013 को जिले के लैयकरा ब्लाक के हडातुपा गांव में हुई धनेश्वर
जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा :
10 अगस्त 2013 को जिले के लैयकरा ब्लाक के हडातुपा गांव में हुई धनेश्वर प्रधान की हत्या मामले में मंगलवार को एडीजे कोर्ट ने हत्या के आरोपी प्रसन्न देहुरिया को आजीवन कारावास की सजा सुनायी है।
एडीजे एसआर बोहिदार की अदालत ने अभियुक्त प्रसन्न को आजीवन कारावास की सजा धारा 302 के तहत सुनाई साथ ही दस हजार रुपये का जुर्माना धारा 201 के तहत तीन वर्ष की सजा व पांच हजार रुपये की जुर्माना की सजा सुनायी है। वही जुर्माना नहीं भरने पर दोनों मामले में डेढ़ वर्ष अधिक कारावास सजा भुगतने का फैसला सुनाया। विदित हो कि वर्ष 2013 के 10 अगस्त को प्रसन्न व राजू पचमाया ने धनेश्वर को घर से बुलाकर जान मार दिया था। सुबह के समय जब उसके परिवारवालों ने रक्तरंजित अवस्था में धनेश्वर का शव देखा तो उसके होश उड़ गए थे। उधर, घटना के बाद प्रसन्न फरार हो गया था। तब धनेश्वर के परिवारवालों ने लैयकरा थाना में इस मामले में रिपोर्ट दर्ज करा दिया था। पुलिस मामला दर्ज कर जांच पड़ताल कर आरोपी प्रसन्न व राजू को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान कर दिया था। उधर, कोर्ट ने पूरे मामले की सुनवाई व गवाहों का बयान सुनने के बाद अदालत ने राजू पंचमाया को बरी कर दिया जबकि प्रसन्न को धनेश्वर की हत्या में संलिप्त पाया और उसे आजीवन कारावास की सजा सुनायी। उक्त मामले का परिचालन सरकारी वकील सतपाल ¨सह ने किया था।