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तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : एक वृद्ध की पहले पिटाई करना व फिर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाकर मार देने

By Edited By: Published: Fri, 27 Mar 2015 07:22 PM (IST)Updated: Fri, 27 Mar 2015 07:22 PM (IST)
तीन अभियुक्तों को उम्रकैद की सजा

जागरण संवाददाता, झारसुगुड़ा : एक वृद्ध की पहले पिटाई करना व फिर केरोसिन तेल डालकर उसे जलाकर मार देने की घटना में अपनी सुनवाई पूरी कर मान्यवर झारसुगुड़ा जिला दौरा जज मानस रंजन त्रिपाठी की अदालत ने तीन अभियुक्तों को दोषी मान कर आजीवन कारावास की सजा सुनाई है।

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उक्त घटना की विवरणी के अनुसार जिला के तालपटिया गांव के कुमर देहरी, 77 वर्षीय कुछ सरकारी जमीन में घर बनाकर रहने के साथ कुछ घरों को भाड़े में दे रखा था। इसी गांव के अर्जुन सिंह, टिकेश्वर नायक व सुरेश नायक ने कुमर देहरी के घर में भाड़े पर रहता था। घर मालिक कुमर देहरी ने उक्त तीनों से घर छोड़ने के लिए कहा था मगर तीनों घर छोड़ने के बजाए कुमर के कब्जे वाले अन्य घर को भी कब्जा करने में लग गए थे। जब कुमर ने इसका विरोध किया तो तीनों एक साथ विवाद उत्पन्न हो गया। तब तीनों ने मिलकर कुमर को हमेशा के लिए रास्ते से हटाने की योजना बनाने लगा। 18 मार्च 2013 के सुबह के समय जब कुमर घर से निकला तो तीनों ने पहले उसकी पिटाई की और इसके बाद पूरे शरीर पर केरोसिन तेल डालकर उसे जिंदा जला दिया। कुमार की चित्कार सुनकर उसका नाती कमलेश घटनास्थल पर पहुंचा और कुमर को जिला मुख्य चिकित्सालय पहुंचाया जहां कुमर की मौत हो गई।

चिकित्सालय में गंभीर रूप से जले कुमर ने चिकित्सक व थाना अधिकाी के समक्ष अपना बयान दर्ज कराया था। कुमर ने अपने बयान में बताया था कि सुरेश, टिकेमर उसे पकड़ लिया था और अर्जुन ने उन पर केरोसिन तेल डालकर आग लगायी थी। घटना के संबंध में झारसुगु़ा थाना में केश नंबर- 78-2013 में धारा 302 व 34 आइपीसी में मामला दर्ज कर तीनों अभियुक्तों को गिरफ्तार कर कोर्ट चालान किया। वही उक्त मामले में गुरुवार को सुनवाई पूरी कर जिला दौरा जज मानस रंजन त्रिपाठी ने तीनों अभियुक्तों को आजीवन सश्रम कारावास की सजा सुनाई। वही जुर्माना नहीं भरने पर अतिरिक्त छह महीने कारावास भोगने का निर्देश दिया। उक्त मामले में मान्यवर जिला दौरा जज ने दोनों पक्षों के 14 लोगों की गवाही सुनी थी। उक्त मामले की परिचालन सरकारी वकील संदीप अवस्थी ने किया था।


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