उद्योगपति महिमा मिश्र पहुंचे हाई कोर्ट
उद्योगपति महिमा मिश्र को चौद्वार जेल में गैरकानूनी तरीके से रखा गया
जागरण संवाददाता, कटक : उद्योगपति महिमा मिश्र को चौद्वार जेल में गैरकानूनी तरीके से रखा गया है, यह दर्शाते हुए उद्योगपति महिमा मिश्र की ओर से शुक्रवार को हाई कोर्ट में कर्पस पीटिसन (बंदी प्रत्यक्षीकरण याचिका) दायर किया गया। जाने माने वकील केटीएस तुलसी ने अदालत में बहस छेड़ते हुए कहा कि उद्योगपति मिश्र को गैरकानूनी ढंग से पिछले 26 मई 2017 से जेल में रोककर रखा गया है। उन्हें पहले से ही हाई कोर्ट से दो मामले में सशर्त जमानत मिल चुकी है। उन्हें जेल में रोककर रखने के लिए मजिस्ट्रेट की तरफ से किसी भी तरह का निर्देश नहीं है। ऐसे में उन्हें जेल में क्यों रोककर रखा गया है? हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस बीके नायक एवं जस्टिस डीपी चौधरी की खंडपीठ ने मामले की सुनवाई करते हुए कटक के निचली अदालत एवं जगत¨सहपुर जिला के कुजंग अदालत को इस मामले में रिकार्ड दाखिल करने को कहा है। रिकार्ड दाखिल होने के बाद मामले की अगली सुनवाई 25 जुलाई को की जाएगी।
गौरतलब है कि महिमा मिश्र पारादीप में शीवेज शि¨पग कॉरपोरेशन के प्रबंधक महेंद्र स्वांई हत्या मामले में आरोपी थे। हत्या के बाद वह देश छोड़कर बैंकाक फरार हो गए थे, जहां से उन्हें ओडिशा पुलिस गिरफ्तार कर यहां लाई थी। हालांकि उस मामले में मिश्र को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिल चुकी है। इसके अलावा अन्य एक मामले में भी महिमा मिश्र को हाई कोर्ट से जमानत मिल गई है। ऐसे जमानत मिलने के बावजूद उन्हें इतने दिनों तक बिना किसी निर्देश के क्यों जेल में रखा गया है, यह बात दर्शाते हुए उद्योगपति महिमा मिश्र हाई कोर्ट पहुंचे हैं।