Move to Jagran APP

अब जेल में रहकर कैदी ले सकेंगे कानून की सेवा

राज्य के विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदी एवं बंदी भी अब कारागार में

By JagranEdited By: Published: Tue, 25 Jul 2017 02:47 AM (IST)Updated: Tue, 25 Jul 2017 02:47 AM (IST)
अब जेल में रहकर कैदी ले सकेंगे कानून की सेवा
अब जेल में रहकर कैदी ले सकेंगे कानून की सेवा

जागरण संवाददाता, कटक : राज्य के विभिन्न जेलों में विचाराधीन कैदी एवं बंदी भी अब कारागार में रहते कानून की सेवा ले सकेंगे। इसके लिए न्याय संयोग की वीडियो कांफ्रेसिंग सेवा का शुभारंभ रविवार को किया गया। सुप्रीमकोर्ट के न्यायाधीश सह राष्ट्रीय कानून सेवा प्राधिकरण के अध्यक्ष जस्टिस दीपक मिश्र ने इस सेवा का उद्घाटन किया। ओडिशा राज्य कानून सेवा प्राधिकरण की ओर से आयोजित समारोह में जस्टिस दीपक मिश्र ने वीडियो कांफ्रेसिंग के जरिये कई जेल के अधिकारियों से इस व्यवस्था को लेकर चर्चा की तथा बंदियों को कानून सेवा मुहैया कराने के लिए आवश्यक दिशा-निर्देश दिए। जस्टिस मिश्र ने कहा कि देश धीरे-धीरे डिजिटल हो रहा है, ऐसे में यह व्यवस्था काफी कारगर साबित हो रही है। जेल में रहने वाले कई विचाराधीन, दोषी करार होकर सजा भुगतने वाले कैदी आíथक रूप से कमजोर होने से न्याय के लिए वकील नहीं दे पा रहे हैं। इससे कइयों को जेल में काफी दिनों तक रहना पड़ रहा है। इस सेवा के जरिये अब जेल में रहने वाले कैदी कानून से सेवा ले सकेंगे। इस अवसर पर ओडिशा हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनीत शरण, न्यायाधीश जस्टिस इंद्रजीत महांती, कानून सेवा प्राधिकरण के अधिकारी उपस्थित थे।


Jagran.com अब whatsapp चैनल पर भी उपलब्ध है। आज ही फॉलो करें और पाएं महत्वपूर्ण खबरेंWhatsApp चैनल से जुड़ें
This website uses cookies or similar technologies to enhance your browsing experience and provide personalized recommendations. By continuing to use our website, you agree to our Privacy Policy and Cookie Policy.