महेंद्र स्वाई मामले में महिमा को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत
सीवेज शि¨पग एंड लॉजिस्टक प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक महेंद्र स्
जागरण संवाददाता, कटक : सीवेज शि¨पग एंड लॉजिस्टक प्राइवेट लिमिटेड के महाप्रबंधक महेंद्र स्वाईं हत्या मामले में गिरफ्तार उद्योगपति महिमानंद मिश्र को हाई कोर्ट से सशर्त जमानत मिली है। हालांकि वकील अभय भट्ट पर बम व गोली से हमले के मामले में उन्हें अभी जमानत नहीं मिली है। जिसके चलते वे जेल से रिहा नहीं हो पाएंगे। इसके अलावा पारादीप तारिणीगड़ा गोलीबारी मामले में पारादीप पुलिस ने महिमा मिश्र को पक्ष के तौर पर रखा है। ऐसे में उनकी परेशानी अभी दूर नहीं हुई है। हालांकि महेंद्र स्वाई हत्या मामले में हाई कोर्ट से उन्हें सशर्त जमानत मिलना निश्चित तौर पर राहत दी है। कोर्ट की शर्त के तहत के पांच लाख रुपये जमानतदार के बदले वे जमानत पर जा सकेंगे। अपना पासपोर्ट वे जांच अधिकारी को सौपेंगे। इसके अलावा अभी वे पारादीप नहीं जा सकेंगे और जांच में सहयोग करने के साथ ही गवाहों को भी किसी तरह प्रभावित नहीं करने का निर्देश दिया गया है। हाई कोर्ट के न्यायाधीश जस्टिस डीपी चैधरी की खंडपीठ में महिमा मिश्र की सुनवाई हुई। मिश्र की ओर से सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ वकील केटीएस तुलसी ने दलील पेश की थी। उन्होंने दर्शाया कि इस मामले में बापी सर्खेल एवं अन्य एक आरोपी को जमानत मिल चुकी है ऐसे में मिश्र को भी जमानत दी जाए। इस मामले में उनके मुवक्किल को बेवजह फंसाया गया है। मिश्र के खिलाफ किसी भी तरह का ठोस सबूत नहीं है। वहीं सरकारी वकील ने इसका विरोध किया। उन्होंने अपनी बहस में कहा कि आवेदनकारी एक प्रभावशाली व्यक्ति है। अगर उन्हें जमानत मिली तो गवाहों के प्रभावित होने की आशंका है। दोनों पक्षों की सुनवाई के बाद हाई कोर्ट ने महिमा मिश्र को जमानत दी।