सुनवाई पूरी होने तक न बेची जाए जमीन
जागरण संवाददाता, कटक : पुरी में श्मशान जमीन घोटाले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी
जागरण संवाददाता, कटक : पुरी में श्मशान जमीन घोटाले की सुनवाई करते हुए हाई कोर्ट ने अंतरिम आदेश जारी कर दिया। जिसमें कहा गया है कि मामले की सुनवाई जब तक पूरी न हो जाए तब तक जमीन की बिक्री व हस्तानांतरण न हो। वहीं मामले की सुनवाई के दौरान कोर्ट ने मामले के तमाम पक्षों को नोटिस जारी किया है। मुख्य न्यायाधीश जस्टिस विनीत शरण व न्यायाधीश केआर महापात्र को लेकर गठित खंडपीठ में मामले की सुनवाई हुई। समाजसेवी अभिषेक दास द्वारा दायर जनहित याचिका में राज्य के मुख्य सचिव, राजस्व विभाग के सचिव, देवोत्तर विभाग के कमिश्नर, केंद्रांचल राजस्व आयुक्त, पुरी जिलाधीश व एसपी, नगरपालिका व पुरी कोणार्क डेवलेपमेंट सहित अन्य को पक्षकार बनाया गया है। हालांकि इस मामले की सुनवाई के दौरान गोवर्धनपीठ के शंकराचार्य को भी इस मामले में पक्षकार बनाया गया। अगली सुनवाई दो सप्ताह के बाद होगी।