मेडिकल छात्रा ने दर्ज कराई सारथी बाबा के खिलाफ नई प्राथमिकी
धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू संत सारथी बाबा उर्फ संतोष राउल के खिलाफ उस मेडिकल की छात्रा ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई जिस पर आरोप है कि उनके साथ हैदराबाद के होटल में ठहरी थी। उसने प्राथमिकी में कहा है कि उसे बाबा की ओर से धमकियां मिली
भुवनेश्वर। धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार स्वयंभू संत सारथी बाबा उर्फ संतोष राउल के खिलाफ उस मेडिकल की छात्रा ने शनिवार को प्राथमिकी दर्ज कराई जिस पर आरोप है कि उनके साथ हैदराबाद के होटल में ठहरी थी। उसने प्राथमिकी में कहा है कि उसे बाबा की ओर से धमकियां मिली हैं। एक अन्य घटना में शनिवार को ही सारथी बाबा की जमानत अर्जी खारिज करते हुए कटक के अनुमंडलीय न्यायिक मजिस्ट्रेट ने जेल भेज दिया। उन्हें 21 अगस्त को फिर अदालत में पेश किया जाएगा।
एमबीबीएस अंतिम वर्ष की उस 24 वर्षीय छात्रा ने ओडिशा पुलिस की अपराध शाखा में बाबा के खिलाफ लिखित प्राथमिकी दर्ज कराई। पहली प्राथमिकी में उसने बाबा के खिलाफ कुछ भी बोलने से इन्कार कर दिया था। सूत्रों के मुताबिक मजिस्ट्रेट के समक्ष सीआरपीसी की धारा 164 के तहत शुक्रवार को इकबालिया बयान दर्ज कराने के बाद उसका मन बदल गया।
उसने नई प्राथमिकी में आरोप लगाया है कि राउल उसे धमकी दे रहा था। अब उसकी ओर से दो महिलाएं उसे धमका रही हैं। जिसके परिणाम स्वरूप वह सात अगस्त को कटक के मंगलाबाग थाने में प्राथमिकी दर्ज कराने के लिए मजबूर हुई थी। अपराध शाखा के अपर महानिदेशक बीके शर्मा ने बताया कि नई प्राथमिकी में छात्रा ने आरोप लगाया है कि उसे धमकी दी गई थी कि वह यह सचाई मत बताए कि सारथी बाबा उसे जानते हैं। उसने यह भी बताया कि जिन दो महिलाओं ने बाबा की ओर से उसे धमकी दी उनमें से एक ने खुद को सीबीआइ का अधिकारी बताया था। मंगलाबाग थाने में दर्ज पहली प्राथमिकी में उसने आरोप लगाया था कि उसे चार लोगों से धमकियां मिल रही हैं।