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उच्च अमेरिकी अदालत पहुंचे भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़त

भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) को लेकर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अमेरिकी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने कंपनी के भोपाल संयंत्र से जहरीले रिसाव के मामले में यूसीसी पर मामला न चलाये जाने का फैसला दिया है।

By Murari sharanEdited By: Published: Wed, 26 Nov 2014 03:47 PM (IST)Updated: Thu, 27 Nov 2014 12:22 AM (IST)
उच्च अमेरिकी अदालत पहुंचे भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़त

न्यूयार्क।1984 के भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों ने यूनियन कार्बाइड कॉरपोरेशन (यूसीसी) को लेकर निचली अदालत के फैसले के खिलाफ उच्च अमेरिकी अदालत का दरवाजा खटखटाया है। निचली अदालत ने कंपनी के भोपाल संयंत्र से जहरीले रिसाव के मामले में यूसीसी पर मामला न चलाये जाने का फैसला दिया है।

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भोपाल गैस त्रासदी के पीडि़तों और संयंत्र के आसपास के क्षेत्र के लोगों ने अमेरिका के कोर्ट ऑफ अपील्स में मामले की दोबारा सुनवाई के लिए याचिका दायर की है। याचिकाकर्ताओं में ऐसे लोग भी हैं, जहरीले रिसाव के कारण जिनके कुओं का पानी जहरीला हो गया है।

याचिकाकर्ताओं का कहना है कि यूसीसी संयंत्र के कचरा प्रबंधन के डिजाइन, उपलब्धता, प्रमाणन और देखभाल की जिम्मेदारियों के साथ ही संयंत्र से निकलने वाले जहरीले कचरे के बनने व निष्पादन में हिस्सेदार थी। इसके निर्माण की व्यवस्था संभालने वाले मैनेजर ने स्पष्ट किया था कि वह यूसीसी के लिए काम करता था, कंपनी की भारतीय अनुषंगी के लिए नहीं। इस संयंत्र के संचालन की जिम्मेदारी भारतीय अनुषंगी के पास थी।

हालांकि जुलाई में एक फेडरल ट्रायल जज ने अपने फैसले में कहा था कि संयंत्र की गतिविधियों में यूसीसी की पर्याप्त भूमिका नहीं थी और मैनेजर वास्तव में भारतीय अनुषंगी के लिए काम करता था। याचिकाकर्ताओं ने अपने समर्थन में कई सुबूत पेश किए हैं। उन्हें उम्मीद है कि ज्यूरी इन पर गौर करते हुए निचली अदालत के फैसले को ठीक करेगी।

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