6 मुस्लिम देशों से वीजा आवेदकों के लिए नया अमेरिकी कानून, देने होंगे रिश्तेदारी के सबूत
अमेरिकी राष्ट्रपति के आदेश को आंशिक तौर पर बहाल करते हुए 6 मुस्लिम देशों के वीजा आवेदकों को अपनी रिश्तेदारी के सबूत देने होंगे।
वाशिंगटन (जेएनएन)। छह मुस्लिम देशों से अमेरिका में वीजा आवेदन के लिए अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के आधिकारिक आदेश के बाद सुप्रीम कोर्ट ने आंशिक तौर पर इसे बहाल करते हुए नए गाइडलाइंस जारी किए हैं। इसके अनुसार, आवेदकों को अमेरिका में रिश्तेदारी के सबूत देने होंगे यानि अब इन छह देशों के लोगों को अमेरिका की यात्रा करने के लिए अमेरिका से पारिवारिक या व्यावसायिक जुड़ाव की जरूरत होगी।
यह गाइडलाइन अमेरिकी दूतावासों और वाणिज्यिक दूतावासों को भेज दी गई है। इसमें कहा गया है कि छह देशों के वीजा आवेदकों को अमेरिका आने के लिए अभिभावक, पति या पत्नी, बच्चा, बालिग बेटा या बेटी, दामाद या बहू और भाई जैसे रिश्तों के सबूत देने होंगे। इसके अनुसार, ग्रैंडपेरेंट्स, ग्रैंड चिल्ड्रेन, आंटी, अंकल, भतीजा-भतीजी, चचेरे भाई-बहन, साला-साली, मंगेतर और दूसरे पारिवारिक सदस्य को को करीबी रिश्तेदार में शामिल नहीं किया गया है।
इसमें पैरेंट, स्पाउज, बच्चे, व्यस्क बेटे या बेटी, दामाद, बहु या भाई-बहन के साथ सौतेले बच्चों के साथ सौतेले पारिवारिक सदस्य (step family relations) को भी अमेरिका आने की अनुमति होगी।
बता दें कि इससे पहले ट्रैवल बैन पर स्टे के बाद अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट ने इसे आंशिक रूप से मंजूरी दे दी थी। ट्रंप प्रशासन ने ईरान, लीबिया, सोमालिया, सूडान, सीरिया और यमन देशों पर ट्रैवल बैन लगाया था। ट्रंप के इस आदेश से प्रभावित देशों के 60 हजार लोगों ने अपने वीजा को रद्द कर दिया था। इस बैन के अनुसार, 6 मुस्लिम देशों के नागरिकों के अमेरिका में आने पर 90 दिनों की पाबंदी और शरणार्थियों पर 120 दिनों के प्रतिबंध की बात कही गयी थी। अब यह बैन छह देशों के उन लोगों पर लगाया जा सकता है जिनके कोई नजदीकी रिश्तेदार या परिचित अमेरिका में नहीं रह रहे हैं।
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