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सिख विरोधी दंगे के मामले में सोनिया पर फैसला सुरक्षित

अमेरिका के एक संघीय कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एक अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

By Test1 Test1Edited By: Published: Wed, 19 Aug 2015 04:19 PM (IST)Updated: Wed, 19 Aug 2015 05:01 PM (IST)
सिख विरोधी दंगे के मामले में सोनिया पर फैसला सुरक्षित

न्यूयार्क। अमेरिका के एक संघीय कोर्ट ने 1984 के सिख विरोधी दंगे के मामले में कांग्रेस अध्यक्ष सोनिया गांधी के खिलाफ एक अपील पर फैसला सुरक्षित रख लिया है।

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जज जोस कारब्रेंस, रीना रग्गी और रिचर्ड वेसली की समिति ने इस मामले में बहस पूरी होने के बाद फैसला सुरक्षित रखा। कोर्ट को यह फैसला करना है कि सोनिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी जाए या निचली अदालत के फैसले को बरकरार रखा जाए। निचली अदालत ने मुकदमा चलाने से मना कर दिया था। इसके बाद सिख मानवाधिकार संगठन सिख्स फॉर जस्टिस (एसएफजे) ने फैसले को चुनौती दी।

जून 2014 में एक संघीय जज ने सोनिया के खिलाफ मुकदमे को खारिज कर दिया था। कोर्ट का कहना था कि कांग्रेस अध्यक्ष यातना शिकार संरक्षण कानून (टीवीपीए) के तहत जिम्मेदार नहीं हैं। अमेरिका स्थित एसएफजे और पीडि़तों ने दंगे के दौरान हिंसा में शामिल कांग्रेस नेताओं को बचाने के आरोप में सोनिया गांधी के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया था।

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