पाकिस्तान में शरई अदालत की टेस्ट ट्यूब बेबी को मान्यता
22 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा है कि संतान पैदा करने का यह तरीका कुरान के किसी प्रावधान के खिलाफ नहीं है।
इस्लामाबाद, प्रेट्र। इस्लामी कानून लागू करने वाली पाकिस्तान की शरई अदालत ने बेऔलाद औरत-मर्द के हक में प्रगतिवादी फैसला सुनाया है। शादीशुदा जोड़े अब टेस्ट ट्यूब बेबी की मदद से मां-बाप बन सकते हैं। मां-बाप बनने का यह तरीका पूरी तरह से कानूनी होगा।
देश की संघीय शरई अदालत ने मंगलवार को सुनाए फैसले में कहा, पिता और माता के जनन द्रव्य का टेस्ट ट्यूब में निषेचन हो और उसके बाद तैयार भ्रूण वापस मां की कोख में प्रतिस्थापित किया जाए। इस प्रक्रिया से पैदा होने वाला बच्चा पूरी तरह से कानून सम्मत होगा। 22 पन्नों के फैसले में अदालत ने कहा है कि संतान पैदा करने का यह तरीका कुरान के किसी प्रावधान के खिलाफ नहीं है। क्योंकि होने वाली संतान उन्हीं मां-बाप की होगी, जिसका नाम उसे पैदा होने के बाद मिलेगा।
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मां-बाप की सेहत की पेचीदगियों के चलते बच्चे की पैदाइश के लिए सिर्फ मेडिकल साइंस का सहारा लेना गलत नहीं होगा। फैसले में साफ किया गया है कि इसके अतिरिक्त अन्य किसी तरीके से टेस्ट ट्यूब बेबी को लेना या उसे पैदा करना गैर इस्लामिक होगा। किराये की कोख लेकर व बच्चा पैदा करने के अन्य तरीके इस्लाम के खिलाफ माने जाएंगे।