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स्वीडन में फेसबुक पर लाइव रेप के जुर्म में तीन को जेल की सजा

स्वीडन के एक जिला न्यायालय ने तीन लोगों को रेप कर फेसबुक लाइव करने के जुर्म में जेल की सजा सुनाई है।

By Srishti VermaEdited By: Published: Wed, 26 Apr 2017 01:15 PM (IST)Updated: Wed, 26 Apr 2017 02:37 PM (IST)
स्वीडन में फेसबुक पर लाइव रेप के जुर्म में तीन को जेल की सजा
स्वीडन में फेसबुक पर लाइव रेप के जुर्म में तीन को जेल की सजा

नई दिल्ली (आईएएनएस)। स्वीडिश कोर्ट ने रेप कर फेसबुक पर लाइव करने के जुर्म में तीन लोगों को जेल की सजा सुनाई है। सिन्हुआ न्युज एजेन्सी की रिपोर्ट के अनुसार मंगलवार को कोर्ट ने मुख्य आरोपी 21 वर्षीय शख्स को रेप कर फेसबुक पर लाइव करने के जुर्म में दो साल चार महीने सजा सुनाई है।

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मामले में एक अन्य18 वर्षीय शख्स को एक साल की सजा सुनाई गई, जबकि इसी मामले में एक अन्य 24 वर्षीय व्यक्ति को 6 माह की जेल की सजा सुनाई गई। अपशाला जिला न्यायालय ने बताया कि महिला बहुत कमजोर हालत में थी। उसे एल्कोहल और ड्रग्स का इतना आदी बना दिया गया था कि वो खुद की भी सुरक्षा करने में सक्षम नहीं थी। जज नील्स पॉलब्रांट ने बताया कि इसके बावजूद उनमें से दो ने उसके साथ रेप किया। आरोपियों के अनुसार महिला ने खुद ही उन्हें ऐसा करने की सहमति दी थी लेकिन न्यायाधीश ने टिप्पणी कर कहा कि इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है।

तीनों आरोपितों ने अपने आपको निर्दोष कहा है। फैसले के आधार पर मुख्य आरोपी 21 वर्षीय आरोपी स्टीफन वॉलिन ने आश्चर्य व्यक्त करते हुए कहा कि फैसला गलत है और हम इस पर अपील करेंगे। उसने कहा कि इस बात का कोई सबूत नहीं है कि उसने उस महिला का रेप किया है। 


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