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कुलभूषण जाधव की सजा पर पुर्नविचार की संभावना: अब्‍दुल बासित

पाकिस्‍तान में मृत्‍युदंड की सजा पा चुके भारतीय नागरिक कुलभूषण जाधव पर पाकिस्तान के उच्चायुक्त अब्दुल बासित ने पुर्नविचार की संभावना जतायी है।

By Monika minalEdited By: Published: Wed, 21 Jun 2017 10:27 AM (IST)Updated: Wed, 21 Jun 2017 10:29 AM (IST)
कुलभूषण जाधव की सजा पर पुर्नविचार की संभावना: अब्‍दुल बासित
कुलभूषण जाधव की सजा पर पुर्नविचार की संभावना: अब्‍दुल बासित

इस्‍लामाबाद (जेएनएन)। पाकिस्‍तान के उच्‍चायुक्‍त अब्‍दुल बासित के अनुसार, अंतरराष्‍ट्रीय कोर्ट में मामले पर फैसला आने तक आतंकी आरोपों से घिरे पूर्व भारतीय नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को फांसी की सजा नहीं दी जाएगी।

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द हिंदू से अपने कार्यकाल में भारत-पाकिस्‍तान संबंधों के बारे में बताते हुए बासित ने कहा कि जब तक कुलभूषण जाधव का मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में है, तब तक उन्हें फांसी नहीं दी जाएगी. बासित ने कहा कि भले ही कोर्ट की ओर से फैसला आने में दो-तीन साल लग जाएं, लेकिन उससे पहले फांसी नहीं दी जाएगी। हालांकि, बासित ने कहा कि वो चाहते हैं इस मामले में जल्द कोर्ट का फैसला आए। बता दें कि अगले माह बासित का कार्यकाल समाप्‍त हो रहा है।

अब्दुल बासित ने आगे कहा कि अंतरराष्ट्रीय कोर्ट के अलावा भी कुलभूषण जाधव के पास फांसी की सजा से बचने के उपाय हैं। बासित ने बताया कि 'कोर्ट ऑफ अपील' से यदि जाधव की अपील रद्द हो जाती है, तो उनके पास अपील का मौका है। उन्होंने कहा कि जाधव पहले आर्मी चीफ जनरल से दया की फरियाद कर सकते हैं, उसके बाद राष्ट्रपति के पास भी दया याचिका दी जा सकती है।

पाकिस्तान ने 46 वर्षीय पूर्व नौसेना अधिकारी कुलभूषण जाधव को मार्च, 2016 में गिरफ्तार किया था। जिसके बाद पाकिस्तान की एक सैन्य अदालत ने जाधव को जासूसी और विध्वंसक गतिविधियों के आरोपों में मौत की सजा सुनाई थी। सजा के खिलाफ भारत ने 8 मई को आईसीजे का दरवाजा खटखटाया था। जिसके बाद अंतरराष्ट्रीय कोर्ट ने फांसी पर रोक लगा दी। फिलहाल यह मामला अंतरराष्ट्रीय कोर्ट में लंबित है।

यह भी पढ़ें:  जाधव मामले में 13 सितंबर तक भारत को देना होगा जवाब


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