काले धन पर शरीफ, जरदारी समेत 64 राजनेताओं को नोटिस
पाकिस्तान की एक अदालत ने राजनेताओं की विदेश में जमा संपत्ति को देश में वापस लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को संघीय सरकार और 64 राजनेताओं को नोटिस जारी किया। इन राजनेताओं में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, पंजाब के मुख्यमंत्री
लाहौर। पाकिस्तान की एक अदालत ने राजनेताओं की विदेश में जमा संपत्ति को देश में वापस लाने संबंधी याचिका पर सुनवाई करते हुए शुक्रवार को संघीय सरकार और 64 राजनेताओं को नोटिस जारी किया।
इन राजनेताओं में प्रधानमंत्री नवाज शरीफ, पूर्व राष्ट्रपति आसिफ अली जरदारी और उनके बेटे पीपीपी अध्यक्ष बिलावल भुट्टो, पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ, पाकिस्तान तहरीक-ए-इंसाफ के अध्यक्ष इमरान खान, पीएमएल-क्यू प्रमुख चौधरी शुजात हुसैन शामिल हैं। वकील जावेद इकबाल जाफरी ने इस याचिका को मूल रूप से 1996 में 26 राजनेताओं के खिलाफ दाखिल किया था। बाद में इसे संशोधित करते हुए कई राजनेताओं के नाम जोड़े गए। याचिका में आरोप लगाया है कि इन लोगों ने करीब 18 हजार अरब रुपए मनी लाड्रिंग के जरिए विदेश में स्थानांतरित किए हैं। इससे देश के सरकारी खजाने को भारी चपत लगी है।
उन्होंने कहा कि इन राजनेताओं ने अदालत के लगातार आदेश के बाद भी कथित मनी लाड्रिंग के संबंध में हलफनामा दाखिल नहीं किया है। उन्होंने दलील दी कि अगर राजनेताओं के धन को देश के विदेश ऋण को वापस करने के लिए लाया जाता है तो पाकिस्तान को विदेशी ऋण की जरूरत नहीं होगी। उन्होंने अदालत से इन राजनेताओं को विदेश में जमा अपनी जमा पूंजी वापस लाने का निर्देश देने का आग्रह किया है। मामले पर अगली सुनवाई 29 मई को होगी।
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