पाक कोर्ट ने 350 भारतीय मछुआरों की रिहाई का दिया आदेश
पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 27 जनवरी से चार मई के बीच अरब सागर में पाकिस्तानी क्षेत्र में इन मछुआरों को 60 नौका समेत पकड़ा था।
इस्लामाबाद, प्रेट्र/आइएएनएस। पाकिस्तान की अदालत ने वहां की जेल में बंद 350 भारतीय मछुआरों को पहले सजा सुनाई और फिर उन्हें की रिहा कर स्वदेश भेजने का आदेश दिया है। भारतीय मछुआरों द्वारा गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने का आरोप स्वीकारने के बाद कोर्ट ने यह फैसला सुनाया।
अखबार डान के मुताबिक, न्यायिक मजिस्ट्रेट सलमान सिद्दीकी ने मंगलवार को मालिर जिला जेल का दौरा किया और 350 भारतीय मछुआरों को दोषी ठहराया। कोर्ट ने दोषी मछुआरों के प्रति लचीला रुख अपनाया। उसने जेल में बिताई गई अवधि को ही उनकी सजा करार दिया। साथ ही जेल अधिकारियों को संबंधित विभाग से संपर्क कर मछुआरों को स्वदेश भेजने का इंतजाम करने को कहा।
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पाकिस्तान की समुद्री सुरक्षा एजेंसी ने 27 जनवरी से चार मई के बीच अरब सागर में पाकिस्तानी क्षेत्र में इन मछुआरों को 60 नौका समेत पकड़ा था। भारत और पाकिस्तान दोनों तरफ के मछुआरे अक्सर गैर कानूनी तरीके से मछली पकड़ने के आरोप में गिरफ्तार कर लिए जाते हैं। इसका कारण अरब सागर में दोनों देशों के बीच स्पष्ट सीमा रेखा का न होना है।
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