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462 अरब के घोटाले में घिरे जरदारी के करीबी को जमानत

सिंध हाई कोर्ट ने हुसैन को 50 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Wed, 29 Mar 2017 04:22 PM (IST)Updated: Wed, 29 Mar 2017 04:44 PM (IST)
462 अरब के घोटाले में घिरे जरदारी के करीबी को जमानत
462 अरब के घोटाले में घिरे जरदारी के करीबी को जमानत

इस्लामाबाद, प्रेट्र। पाकिस्तान के पूर्व राष्ट्रपति और पीपीपी के नेता आसिफ अली जरदारी के करीबी आसिम हुसैन को भ्रष्टाचार के दो मामलों में बुधवार को जमानत मिल गई। हुसैन 462 अरब रुपये के घोटाले में अगस्त 2015 से जेल में थे।

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सिंध हाई कोर्ट ने हुसैन को 50 लाख रुपये के मुचलके पर रिहा करने का आदेश दिया है। पूर्व पेट्रोलियम मंत्री के खिलाफ राष्ट्रीय जवाबदेही ब्यूरो (एनएबी) ने भ्रष्टाचार के मामले दर्ज किए हैं। उन पर साल 2010 से 2013 के बीच सरकारी खजाने को 462 अरब रुपये की चपत लगाने का आरोप है। हालांकि उन्होंने कुछ भी गलत करने से इन्कार किया है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी (पीपीपी) का कहना है कि पूर्व राष्ट्रपति जरदारी के प्रति वफादारी के चलते हुसैन को निशाना बनाया जा रहा है।

उन्होंने तमाम दबाव के बावजूद भ्रष्टाचार में जरदारी की भूमिका को इन्कार किया है। हुसैन की गिरफ्तारी के चलते पीपीपी का सिंध और संघीय सरकार के साथ मतभेद भी उभर कर सामने आ चुका है। उन पर लगाए गए आरोपों में अभी तक कोई भी साबित नहीं हुआ है।

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