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अदालत ने दी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राहत

जून 2014 में पुलिस के अतिक्रमण विरोधी अभियान में दो महिलाओं सहित 14 कादरी समर्थक मारे गए थे।

By Mohit TanwarEdited By: Published: Wed, 08 Feb 2017 07:29 PM (IST)Updated: Wed, 08 Feb 2017 07:51 PM (IST)
अदालत ने दी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राहत
अदालत ने दी पाक प्रधानमंत्री नवाज शरीफ को राहत

लाहौर, प्रेट्र। आतंकवाद विरोधी अदालत ने पाकिस्तान के प्रधानमंत्री नवाज शरीफ के खिलाफ दायर अर्जी खारिज कर दी। अर्जी में प्रधानमंत्री के भाई और पाकिस्तानी पंजाब के मुख्यमंत्री शाहबाज शरीफ एवं अन्य के खिलाफ कनाडा में रहने वाले मौलवी ताहिरुल कादरी के 14 समर्थकों की हत्या का मामला चलाने की मांग की गई थी।

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जून 2014 में पुलिस के अतिक्रमण विरोधी अभियान में दो महिलाओं सहित 14 कादरी समर्थक मारे गए थे। इस मामले में नवाज, शाहबाज, गृह मंत्री चौधरी निसार अली खान और रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ सहित 10 मंत्रियों के खिलाफ लाहौर पुलिस ने मामला दायर किया था।

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लाहौर की आतंकवाद विरोधी अदालत ने कहा कि सीधा दस्तावेजी सबूत के बगैर वह किसी को समन नहीं कर सकती है। अदालत ने हालांकि पंजाब के पुलिस महानिरीक्षक मुश्ताक अहमद शुखेरा सहित 125 अधिकारियों को समन जारी कर दिया। मामला दायर करने वाले अपने आरोपों के समर्थन में 56 गवाह पेश किए थे।

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