पाक अदालत ने सईद की हिरासत पर सरकार से जवाब मांगा
जस्टिस सदाकत अली खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब देने में विफल रहने पर दोनों सरकारों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की।
लाहौर, प्रेट्र : लाहौर हाई कोर्ट ने संघीय और पंजाब सरकार से हाफिज सईद एवं उनके चार सहयोगियों की हिरासत पर 29 मई तक जवाब दाखिल कराने को कहा है। केंद्र और प्रांतीय सरकार को अदालत ने यह अंतिम मौका दिया है। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड सईद और उनके चार साथी 30 जनवरी से नजरबंद हैं। सरकार ने शांति और सुरक्षा विरोधी गतिविधियों में संलिप्त रहने के आरोप में यह कदम उठाया है।
जस्टिस सदाकत अली खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने जवाब देने में विफल रहने पर दोनों सरकारों के खिलाफ नाराजगी व्यक्त की। जवाब दायर करने का अंतिम मौका देते हुए पीठ ने सरकार के विधि अधिकारी को अपना-अपना (संघ और प्रांत) जवाब 29 मई तक दायर करने को कहा है।
विधि अधिकारी ने अदालत को बताया कि याचियों का हिरासती मुद्दा न्यायिक समीक्षा बोर्ड के सामने लंबित है। इस मामले में फैसले की प्रतीक्षा है। अधिकारी ने अदालत से बोर्ड का फैसला आने तक सुनवाई टालने का आग्रह किया।
सईद के वकील एके डोगर ने सरकार की दलील का विरोध किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड की कार्यवाही अदालत के सामने उठाए गए मुद्दे से बिलकुल भिन्न है। उन्होंने हिरासत को असंवैधानिक करार देते हुए उसे खत्म करने की मांग की।
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