रॉ का एजेंट होने के आरोप में गिरफ्तार तीन पाकिस्तानी रिहा
ताहिर उर्फ लांबा, जुनैद खान और इम्तियाज को विस्फोटक और अवैध हथियार रखने के मामले में बीते अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था।
कराची, प्रेट्र। पाकिस्तान में आतंकवाद निरोधी अदालत ने तीन पाक नागरिकों को सुबूतों के अभाव में भारतीय खुफिया एजेंसी रॉ का एजेंट होने के आरोप से बरी कर दिया है। इन लोगों पर विस्फोटक रखने और अवैध हथियार रखने समेत कुल पांच मामले चल रहे थे।
ताहिर उर्फ लांबा, जुनैद खान और इम्तियाज को विस्फोटक और अवैध हथियार रखने के मामले में बीते अप्रैल में गिरफ्तार किया गया था। पुलिस के अनुसार तीनों आरोपी राजनीतिक दल मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के सदस्य थे। मूल रूप से वे सिंध के रहने वाले थे और उन्हें रॉ ने प्रशिक्षण दिया था।
जज अब्दुल नईम मेमन ने अपने आदेश में कहा कि पुलिस अपने आरोपों को पुष्ट नहीं कर पाई। उसके पास पर्याप्त सुबूत नहीं हैं। इसलिए तीनों आरोपियों को रिहा किया जाए। जबकि गिरफ्तारी के वक्त एसएसपी मालिर राव अनवर ने कहा था कि पकड़े गए लोग मुत्ताहिदा कौमी मूवमेंट के सदस्य हैं, जिन्हें रॉ ने आतंकवादी गतिविधियों के लिए प्रशिक्षित किया है। अधिकारी ने मूवमेंट को प्रतिबंधित संगठनों की सूची में डाले जाने का भी अनुरोध किया था।
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