पाक में तीन तालिबानियों को 23 बार फांसी की सजा
पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) के मुख्यालय पर हमला मामले में शुक्रवार को एक आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान के तीन आतंकियों को एक-दो नहीं बल्कि 23 बार फांसी देने का हुक्म दिया। साथ ही हमले में मार गए लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख
लाहौर। पाकिस्तान की खुफिया एजेंसी इंटर सर्विसेज इंटेलिजेंस (आइएसआइ) के मुख्यालय पर हमला मामले में शुक्रवार को एक आतंकरोधी अदालत (एटीसी) ने तहरीक-ए तालिबान पाकिस्तान के तीन आतंकियों को एक-दो नहीं बल्कि 23 बार फांसी देने का हुक्म दिया। साथ ही हमले में मार गए लोगों के आश्रितों को पांच-पांच लाख रुपये का मुआवजा देने का भी निर्देश दिया गया है।
दोषियों की पहचान बशीर अहमद, सरफराज और आबिद के तौर पर की गई है। आइएसआइ के मुख्यालय पर मई 2009 में आतंकियों ने हमला कर दिया था। इसमें 35 लोगों की मौत हो गई थी। मरने वालों में आइएसआइ का एक कर्नल और एजेंसी के छह अन्य कर्मचारी भी शामिल थे। अभियोजन पक्ष की ओर से पेश सुबूतों और गवाहों के बयानों के बाद एटीसी ने शुक्रवार को अपना फैसला सुनाया। ज्ञात हो कि उसी साल मार्च 2009 में श्रीलंका की क्रिकेट टीम पर भी हमला किया गया था।