हाफिज सईद की हिरासत में ही मनेगी ईद, लाहौर कोर्ट 3 जुलाई को सुनाएगा फैसला
मुंबई हमले के मुखिया और जमात-उद-दावा के मुखिया हाफिज सईद की ईद अब हिरासत में मनेगी।
लाहौर, पीटीआई। मुंबई हमले का मास्टरमाइंड हाफिज सईद और उसके 4 साथी अपनी ईद हिरासत में ही मनाएंगे। हाफिज सईद को हिरासत में लेने के मामले में लाहौर उच्च न्यायालय अब 3 जुलाई को फैसला सुनाएगा। दरअसल जस्टिस अब्दुल सामी खान के नेतृत्व वाली बेंच 19 जून को फैसला सुनाने वाली थी लेकिन डिप्टी अटॉर्नी जनरल के मौजूद नहीं होने से इस फैसले को 3 जुलाई तक के लिए टाल दिया गया।
पंजाब (पाकिस्तान) सरकार के कानून अधिकारी की तरफ से जवाब दायर करने और सईद के वकील ए के डोगर के जिरह पूरी करने के बाद न्यायमूर्त अब्दुल समी खान की अध्यक्षता वाली पीठ ने सात जून को फैसला सुरक्षित रख लिया था।
पंजाब सरकार के जवाब के मुताबिक सईद और उसके सहयोगी अब्दुल्ला उबैद, मलिक जफर इकबाल, अब्दुल रहमान आबिद और काजी कासिफ हुसैन को संघ सरकार के निर्देश पर शांति के लिए खतरा और देश की सुरक्षा के विपरीत गतिविधियों में कथित भूमिका के लिए हिरासत में लिया गया था।
सरकार ने सईद और उनके सहयोगियों को हिरासत में लेने पर न्यायिक समीक्षा बोर्ड को भी रिपोर्ट सौंपी थी। डोगर ने अपनी जिरह में कहा था कि याचिकाकर्ताओं की हिरासत अवधि 30 अप्रैल को समाप्त होने से पहले उन्हें न्यायिक समीक्षा बोर्ड के समक्ष पेश नहीं किया गया और खुद ही उनकी हिरासत अवधि बढ़ा दी।
उन्होंने कहा कि हिरासत की अवधि समीक्षा बोर्ड की आवश्यक मंजूरी के बिना बढ़ाना अवैध है। डोगर ने दावा किया कि सरकार ने याचिकाकर्ता को इसलिए हिरासत में लिया ताकि भारत और अमेरिका को खुश किया जा सके।
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