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पाक में जेयूडी के खिलाफ गैरकानूनी शरिया अदालतें चलाने का मुकदमा

पाकिस्तान में शरीयत की अदालते चलाने वाले जमात-उद-दावा पर लाहौर हाईकोर्ट ने मुकदमा चलाने की मंजूरी दे दी है।

By Ravindra Pratap SingEdited By: Published: Wed, 27 Apr 2016 07:13 PM (IST)Updated: Wed, 27 Apr 2016 07:51 PM (IST)
पाक में जेयूडी के खिलाफ गैरकानूनी शरिया अदालतें चलाने का मुकदमा

लाहौर, रायटर। लाहौर हाईकोर्ट ने पाकिस्तान की कथित परोपकारी संस्था जमात-उद-दावा (जेयूडी) के खिलाफ मुकदमे को मंजूरी दे दी है। उस पर गैरकानूनी शरिया अदालतें चलाने का आरोप है। जेयूडी आतंकी संगठन लश्कर-ए-तैयबा का मुखौटा संगठन है।

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हाईकोर्ट के जज शाहिद बिलाल हसन ने मंगलवार को जेयूडी के खिलाफ मामले पर सुनवाई की। लेकिन फैसला अगली सुनवाई तक के लिए सुरक्षित रख लिया। एक पाकिस्तानी रियल एस्टेट एजेंट खालिद सईद ने जेयूडी के खिलाफ मुकदमा दर्ज कराया है। खालिद के मुताबिक, संपत्ति के झगड़े के निपटारे के लिए जेयूडी की शरिया अदालत ने उसे समन भेजा था। इसमें धमकी दी गई थी कि पेश नहीं होने पर उसके खिलाफ शरिया कानून के तहत कार्रवाई की जाएगी।

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कोर्ट में पेश दस्तावेज कहा गया है कि संगठन समानांतर शरिया अदालतें आयोजित कर रहा है और पारिवारिक, दीवानी और आपराधिक मामलों पर फैसला दे रहा है। उल्लेखनीय है कि लश्कर के संगठन जेयूडी को संयुक्त राष्ट्र ने विदेशी आतंकी संगठन की सूची में डाल रखा है। जबकि उसके नेता और लश्कर सरगना हाफिज सईद पर संयुक्त राष्ट्र ने एक करोड़ डॉलर (करीब 66 करोड़ रुपये) का इनाम घोषित कर रखा है।


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