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मुंबई हमला: लखवी ने कोर्ट में व्‍यक्तिगत पेशी से मांगी छूट

मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है। आतंक निरोधी कोर्ट (एटीसी) में उसके खिलाफ मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू होगी।

By Sanjay BhardwajEdited By: Published: Tue, 05 May 2015 10:22 AM (IST)Updated: Tue, 05 May 2015 10:50 AM (IST)
मुंबई हमला: लखवी ने कोर्ट में व्‍यक्तिगत पेशी से मांगी छूट

इस्लामाबाद। मुंबई आतंकी हमलों के मास्टरमाइंड जकी-उर-रहमान लखवी ने सुरक्षा कारणों से कोर्ट में व्यक्तिगत पेशी से छूट की मांग की है। आतंक निरोधी कोर्ट (एटीसी) में उसके खिलाफ मामले की सुनवाई बुधवार को शुरू होगी।

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स्थानीय अखबार डाॅन में छपी खबर के मुताबिक एटीसी जज सोहेल इकराम ने लखवी के अावेदन के मद्देनजर सोमवार को संघीय जांच एजेंसी (एफआइए) को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है। मुंबई हमलों के मामले में लखवी के खिलाफ सुनवार्इ फरवरी 2009 में शुरू हुई थी। यह सुनवाई रावलपिंडी के अदिला जेल में होती रही है, जहां लखवी व छह अन्य आरोपी बंद थे। लेकिन लाहौर हाई कोर्ट द्वारा हिरासत को अवैध करार दिए जाने के बाद 10 अप्रैल को लखवी जेल से आजाद हो गया।

लखवी के वकील राजा रिजवान अब्बासी ने कोर्ट को दिए आवेदन में कहा है कि उनके मुवक्किल को जान का खतरा है। इसलिए वह कोर्ट की कार्यवाही में लगातार उपस्थित नहीं रह सकता। यदि आवश्यकता हुई तो वह समय-समय पर सुनवाई के दौरान अवश्य उपस्थित रहेगा।

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