इंसान का नहीं यहां बिल्ली का पोस्टमार्टम कराने का मिला है आदेश
पाकिस्तान में एक अलग तरह का फैसला सुनाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने मौत की वजह जानने के लिए एक बिल्ली के शव का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। एक महिला ने पशु चिकित्सक पर बिल्ली की हत्या का आरोप लगाया है।
इस्लामाबाद। पाकिस्तान में एक अलग तरह का फैसला सुनाया गया है। लाहौर हाईकोर्ट ने मौत की वजह जानने के लिए एक बिल्ली के शव का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। एक महिला ने पशु चिकित्सक पर बिल्ली की हत्या का आरोप लगाया है।
डॉन की खबर के अनुसार, मंगलवार को जस्टिस अनवारुल हक ने न्यायिक मजिस्ट्रेट की निगरानी में बिल्ली के शव का पोस्टमार्टम करने का आदेश दिया है। मून नाम के इस नर बिल्ली का शव याचिकाकर्ता आतिया मसूद चौधरी के कराची स्थित घर में दफनाया गया है।
इस साल मई में उन्होंने कोर्ट से पशु चिकित्सक ओवैस अनीस के खिलाफ अपने पालतू बिल्ली की कथित हत्या का मामला दर्ज करने का अनुरोध किया था। पंजाब यूनिवर्सिटी की असिस्टेंट प्रोफेसर मसूद ने बताया कि बिल्ली की 18 जनवरी को तबीयत खराब हो गई थी। उसके इलाज के लिए अनीस को घर बुलाया। इसके लिए उन्हें छह हजार रुपये दिए, लेकिन अनीस ने 25 हजार रुपये चार्ज किए थे, जिसे देने से उन्होंने मना कर दिया। इसके चलते उन्होंने इलाज में लापरवाही की और बिल्ली मर गई।