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भेदिया कारोबारी रजत गुप्ता रिहा, मिली थी दो साल कैद की सजा

भारत में जन्मे गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता दो साल कैद की सजा पूरी करने के बाद रिहा हो गए। 2012 के भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) मामले में उन्हें यह सजा मिली थी।

By Abhishek Pratap SinghEdited By: Published: Sun, 13 Mar 2016 04:07 PM (IST)Updated: Sun, 13 Mar 2016 04:14 PM (IST)
भेदिया कारोबारी रजत गुप्ता रिहा, मिली थी दो साल कैद की सजा

न्यूयॉर्क: भारत में जन्मे गोल्डमैन सैक्स के पूर्व निदेशक रजत गुप्ता दो साल कैद की सजा पूरी करने के बाद रिहा हो गए। 2012 के भेदिया कारोबार (इनसाइडर ट्रेडिंग) मामले में उन्हें यह सजा मिली थी।

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फेडरल ब्यूरो ऑफ प्रिजन के रिकार्ड के अनुसार, 67 वर्षीय रजत गुप्ता को 11 मार्च को रिहा किया गया। हालांकि उन्हें 13 मार्च को रिहा किया जाना था लेकिन उस दिन रविवार होने की वजह से उन्हें शुक्रवार को ही जेल से रिहाई मिल गई। गुप्ता को कारोबारी सहयोगी राज राजरत्नम को गोपनीय सूचना देने का दोषी पाया गया था और दो साल जेल की सजा सुनाई गई थी। सजा के अलावा उन पर करीब 33.48 करोड़ रुपये का जुर्माना भी लगाया गया था।

दोषी ठहराए जाने के बाद गुप्ता ने सजा के खिलाफ अमेरिकी सुप्रीम कोर्ट समेत कई अदालतों में अपील की थी। लेकिन उन्हें राहत नहीं मिल सकी और उनकी सजा को बरकरार रखा गया था। हालांकि सजा पूरी होने के कुछ सप्ताह पहले उन्हें कुछ राहत उस समय मिली जब अमेरिकी अपीलीय अदालत सजा के खिलाफ उनकी अपील की सुनवाई दोबारा करने को तैयार हो गई। भेदिया कारोबार मामले में राजरत्नम 11 साल की सजा भुगत रहे हैं।


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