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हाफिज सईद की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज

खैर..लाहौर हाई कोर्ट को अपनी हैसियत का एहसास हुआ और उसने हाफिज की अर्जी को खारिज कर दिया।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Sun, 25 Sep 2016 06:09 PM (IST)Updated: Sun, 25 Sep 2016 09:46 PM (IST)
हाफिज सईद की अर्जी हाई कोर्ट में खारिज

लाहौर, प्रेट्र। पाकिस्तान में घोषित ग्लोबल टेरेरिस्ट (वैश्विक आतंकी) हाफिज सईद का जलवा देखिए। वह न केवल हाई कोर्ट में जाता है बल्कि वहां वह अर्जी लगाता है कि कोर्ट पाकिस्तान सरकार को आदेश दे कि वह कश्मीर मुद्दे को अनिवार्य रूप से हर अंतरराष्ट्रीय मंच पर उठाए। खैर..लाहौर हाई कोर्ट को अपनी हैसियत का एहसास हुआ और उसने हाफिज की अर्जी को खारिज कर दिया।

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जमात उद दावा प्रमुख हाफिज सईद मुंबई में 2008 में हुए आतंकी हमले का मास्टरमाइंड भी है। उस पर अमेरिका ने दस मिलियन डॉलर (करीब 67 करोड़ रुपये) का इनाम भी घोषित कर रखा है। लाहौर हाई कोर्ट के मुख्य न्यायाधीश सैयद मंसूर अली ने अपने आदेश में कहा है, अर्जी में जिस मामले पर आदेश देने की मांग की गई है वह कोर्ट के अधिकार क्षेत्र में नहीं आता है। यह मामला राजनीति से जुड़ा है जिसका फैसला सरकार को करना है। कोर्ट ने अगस्त में अर्जी पर सुनवाई करके फैसला सुरक्षित कर लिया था।

फैसला अब आया है। हाफिज सईद के वकील एके डोगर ने कहा है कि हाई कोर्ट के आदेश के खिलाफ बड़ी अदालत में अपील की जाएगी। अर्जी में कहा गया है कि भारतीय फौज कश्मीरियों पर अत्याचार कर रही है, जो संयुक्त राष्ट्र के संकल्प का उल्लंघन है। भारत कश्मीरियों को आत्मनिर्णय का अधिकार नहीं दे रहा। डोगर ने कहा, अगर मामला जनहित का हो तो अदालत को उसमें हस्तक्षेप करके सरकार को आदेश देना चाहिए। भारतीय सेना कश्मीर में कार्रवाई कर रही है जबकि पाकिस्तान सरकार सिर्फ बयान दे रही है।

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