मिस्र के पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 साल की जेल
मुर्सी जून जून 2012 में मिस्त्र के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन, बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शन के कारण एक साल के कार्यकाल के बाद ही सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था।
काइरो, प्रेट्र । मिस्र की एक आपराधिक अदालत ने 2012 में प्रदर्शनों के दौरान हिंसा भड़काने के जुर्म में पूर्व राष्ट्रपति मोहम्मद मुर्सी को 20 साल जेल की सजा की शनिवार को पुष्टि कर दी। मुर्सी के खिलाफ किसी मुकदमे में यह पहला अंतिम फैसला है। इस मामले में आठ अन्य आरोपियों की अपीलें खारिज करते हुए अदालत ने उन्हें भी 20 साल तक की सजा सुनाई।
अप्रैल 2015 में काइरो की एक अदालत ने दिसंबर 2012 में राष्ट्रपति भवन के बाहर धरने पर बैठे प्रदर्शनकारियों के खिलाफ हिंसा भड़काने के जुर्म में मुर्सी को 20 साल की सजा सुनाई थी। घटना के वक्त वे सत्ता में थे। इस घटना में एक पत्रकार सहित दस लोगों की मौत हो गई थी।
गौरतलब है कि मुर्सी जून जून 2012 में मिस्त्र के राष्ट्रपति बने थे। लेकिन, बड़े पैमाने पर हुए विरोध-प्रदर्शन के कारण एक साल के कार्यकाल के बाद ही सेना ने उन्हें सत्ता से बेदखल कर दिया था। उन पर जासूसी, 2011 में 25 जनवरी को हुई क्रांति के दौरान जेल से भागने और न्यायपालिका का अपमान करने सहित कई अन्य आरोपों में मुकदमे चल रहे हैं और वे जेल में बंद हैं।
पढ़ें- मिस्र के सांसद का बयान, कॉलेज जाना चाहती हो, तो पहले कराओ वर्जीनिटी टेस्ट