गैर कानूनी है ब्रिटेन का वीजा नियम : ईयू कोर्ट
यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ईसीजे) ने गुरुवार को एक फैसले में ब्रिटेन के वीजा नियम को गैर कानूनी बताया। अदालत ने कहा कि ब्रिटेन को कुछ गैर यूरोपीय लोगों के लिए एंट्री वीजा रद्द कर देना चाहिए।
ब्रसेल्स। यूरोपियन कोर्ट ऑफ जस्टिस (ईसीजे) ने गुरुवार को एक फैसले में ब्रिटेन के वीजा नियम को गैर कानूनी बताया। अदालत ने कहा कि ब्रिटेन को कुछ गैर यूरोपीय लोगों के लिए एंट्री वीजा रद्द कर देना चाहिए।
ब्रिटिश पति के साथ स्पेन में रहने वाली महिला हेलेना पैट्रिका मैकार्थी के मामले में अदालत ने यह फैसला सुनाया। अदालत ने कहा कि यूरोपीय संघ (ईयू) के नियमों के अनुसार मैकार्थी जब चाहे ब्रिटेन की यात्रा कर सकती हैं। इसके लिए उन्हें मैड्रिड स्थित वाणिज्य दूतावास से वीसा मांगने की जरूरत नहीं है।
ईयू शिखर सम्मेलन के लिए ब्रसेल्स पहुंचे ब्रिटेन के प्रधानमंत्री डेविड कैमरन के प्रवक्ता ने कहा कि सरकार इस फैसले से असहमत है, लेकिन हम इस मामले में देश के उच्च न्यायालय का विचार जानना चाहते हैं जिसने मामले को ईसीजी के पास भेज दिया था।
गौरतलब है कि मई में चुनावों का सामना करने जा रहे कैमरन की मुख्य प्राथमिकताओं में प्रवासन पर नियंत्रण है। वे ईयू के साथ ब्रिटेन की संबंधों की समीक्षा भी चाहते हैं। ब्रिटेन को इस गुट में रहना चाहिए या नहीं इस विषय पर चुनाव जीतने पर 2017 में उन्होंने जनमत संग्रह का वादा किया है।
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