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गद्दाफी के बेटे को सजा-ए-मौत

2011 की जनक्रांति को कुचलने के आरोप में लीबिया की एक अदालत ने पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई है। गद्दाफी के आठ वफादार अधिकारियों को भी सजा-ए-मौत दी गई है।

By Gunateet OjhaEdited By: Published: Tue, 28 Jul 2015 05:45 PM (IST)Updated: Tue, 28 Jul 2015 06:27 PM (IST)
गद्दाफी के बेटे को सजा-ए-मौत

त्रिपोली। 2011 की जनक्रांति को कुचलने के आरोप में लीबिया की एक अदालत ने पूर्व तानाशाह मुअम्मर गद्दाफी के बेटे सैफ अल इस्लाम को मौत की सजा सुनाई है। गद्दाफी के आठ वफादार अधिकारियों को भी सजा-ए-मौत दी गई है। मौत की सजा पाने वालों में गद्दाफी के पूर्व खुफिया प्रमुख अब्दुल्ला अल सेनुसी, पूर्व प्रधानमंत्री अल बगदादी अल महमूदी भी शामिल हैं।

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आठ अन्य अधिकारियों को उम्रकैद और सात को 12-12 साल कैद की सजा दी गई है। चार को बरी कर दिया गया है। सैफ पर अपने पिता की सत्ता बचाने के लिए सैकड़ों की हत्या कराने और दुष्कर्म जैसे संगीन आरोप हैं। सजा सुनाए गए लोगों पर अपहरण, लूटपाट, सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचाने का भी आरोप है। मानवता के अपराध और युद्ध अपराध के आरोपों में सैफ अंतरराष्ट्रीय अपराध न्यायालय (आइसीसी) में भी वांछित है। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद ने लीबिया का मामला फरवरी 2011 में आइसीसी को सौंप दिया था।

विद्रोहियों के कब्जे में सैफ अल इस्लाम

लीबियाई अधिकारियों ने बताया कि जिनलोगों को सजा सुनाई गई है उनमें सैफ को छोड़कर ज्यादातर हिरासत में हैं। गद्दाफी के तख्तापलट के बाद नवंबर 2011 में सैफ को लीबिया के जिंतान क्षेत्र के विद्रोहियों ने पकड़ लिया था और तभी से वह उनकी कैद में है। विद्रोही सैफ को लीबिया सरकार या आइसीसी को सौंपने से इन्कार करते रहे हैं।


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