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ब्रिटिश उच्चायुक्त पर हमला करने वाले की मौत की सजा बहाल

बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने 2004 में ब्रिटेन के उच्चायुक्त पर बम से हमला करने वालों की अपील ठुकरा दी है।

By Suchi SinhaEdited By: Published: Sun, 19 Mar 2017 04:06 PM (IST)Updated: Sun, 19 Mar 2017 04:34 PM (IST)
ब्रिटिश उच्चायुक्त पर हमला करने वाले की मौत की सजा बहाल
ब्रिटिश उच्चायुक्त पर हमला करने वाले की मौत की सजा बहाल

ढाका, रायटर। बांग्लादेश के सुप्रीम कोर्ट ने एक प्रमुख आतंकी और दो अन्य की अपील ठुकरा दी। तीनों ने 2004 में ब्रिटेन के उच्चायुक्त पर बम से हमला मामले में मिली मौत की सजा पर आखिरी अपील दायर की थी। वकीलों ने कहा कि अब इन लोगों को किसी भी समय फांसी दी जा सकती है।

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सजा पाने वालों में मुफ्ती अब्दुल हन्नान हरकत-उल जिहाद इस्लामी संगठन का प्रमुख है। हन्नान और दो अन्य को 2008 में मौत की सजा सुनाई गई थी। 21 मई 2004 को हुए हमले में तीन लोग मारे गए थे। इस हमले में घायल 50 लोगों में ब्रिटिश उच्चायुक्त अनवर चौधरी भी शामिल थे। चौधरी के पैरों में चोट लगी थी।

मुख्य न्यायाधीश सुरेंद्र कुमार सिन्हा की अध्यक्षता वाली तीन सदस्यीय पीठ ने मौत की सजा के खिलाफ दायर समीक्षा याचिका ठुकरा दी। अटार्नी जनरल महबूबी आलम ने कहा, 'अब उन्हें फांसी देने में कोई कानूनी बाधा नहीं है। केवल राष्ट्रपति से माफी मांगने और वहां से मंजूरी मिलने के बाद ही फांसी टल सकती है।'

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